Agra News : नगर निगम 32 नए कारोबारों को ट्रेड लाइसेंस के दायरे में लाएगा, आय में होगा इजाफा

नगर निगम 32 नए कारोबारों को ट्रेड लाइसेंस के दायरे में लाएगा, आय में होगा इजाफा
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Dec 04, 2024 23:03

नगर निगम जहां बकाएदारों पर शिकंजा करने के लिए कवायदें कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल नगर निगम की आय बढ़ाने के प्रयास में जुटते दिखाई दे रहे....

Dec 04, 2024 23:03

Agra News : आगरा नगर निगम ने अपनी आय बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब 32 नए कारोबारों को ट्रेड लाइसेंस के दायरे में लाने की तैयारी है। नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल के नेतृत्व में यह पहल नगर निगम की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के उद्देश्य से की जा रही है। इससे निगम को एक करोड़ रुपये से अधिक की अतिरिक्त आय होने का अनुमान है। अगले एक सप्ताह के भीतर ट्रेड लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

वर्तमान आय और नए प्रयास
फिलहाल नगर निगम 13 व्यवसायों से ट्रेड लाइसेंस शुल्क वसूल कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 43,41,550 रुपये, 2023-24 में 51,69,200 रुपये और अप्रैल 2024 से जुलाई 2024 तक 13,00,600 रुपये की आय हुई है। सहायक नगर आयुक्त अशोक प्रिय गौतम ने बताया कि 2023-24 में इस मद से निगम को 54 लाख रुपये प्राप्त हुए थे। अब 32 नए व्यवसायों को शामिल करके इसे बढ़ाकर एक करोड़ रुपये से अधिक करने का लक्ष्य रखा गया है।



कौन-कौन से व्यवसाय होंगे शामिल?
नगर निगम जिन 32 नए व्यवसायों पर ट्रेड लाइसेंस लागू करेगा, उनमें होटल, रेस्टोरेंट, नर्सिंग होम, अस्पताल, पैथोलॉजी, एक्स-रे सेंटर, डेंटल क्लीनिक, निजी क्लीनिक, शराब के ठेके, बार, पेट्रोल पंप, आर्किटेक्ट कंसलटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, फाइनेंस कंपनी, मोटर वाहन एजेंसी, मसाला और पान मसाला कारखाने, डेयरी फार्म, टेंट हाउस, बेकरी, पेठा कारखाने, कैटरिंग दुकान, कुकिंग गैस एजेंसी, ज्वेलर्स की दुकान और विज्ञापन एजेंसियां शामिल हैं।

लाइसेंस शुल्क और कार्रवाई
इन व्यवसायों पर क्षेत्र और प्रकार के अनुसार 1,000 रुपये से लेकर 23,000 रुपये तक का ट्रेड लाइसेंस शुल्क लागू होगा। सहायक नगर आयुक्त ने स्पष्ट किया कि बिना लाइसेंस के कारोबार करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे व्यवसायों को अवैध मानते हुए बंद करा दिया जाएगा।

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