Agra News : शहर के 220 अपार्टमेंट में इतने फ्लैट को किया चिह्नित, नगर आयुक्त ने कर्मचारियों को दिए ये आदेश

शहर के 220 अपार्टमेंट में इतने फ्लैट को किया चिह्नित, नगर आयुक्त ने कर्मचारियों को दिए ये आदेश
UPT | आगरा नगर निगम।

Dec 18, 2024 03:43

नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने आगरा नगर निगम आय में वृद्धि और टैक्स वसूली को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। शहर के सभी मल्टीपल अपार्टमेंट में...

Dec 18, 2024 03:43

Agra News : नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने आगरा नगर निगम आय में वृद्धि और टैक्स वसूली को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। शहर के सभी मल्टीपल अपार्टमेंट में बने फ्लैटों पर सौ फीसदी टैक्स आच्छादित करने के निर्देश दिये हैं। टैक्स निर्धारण के कार्य में लगे सभी जोनल अधिकारी, राजस्व निरीक्षक और टैक्स अधीक्षकों को इस बात का प्रमाणपत्र भी देना होगा कि उन्होंने सभी भवनों पर शतप्रतिशत करारोपण किया है। 25 दिसंबर के बाद नगर आयुक्त स्वयं इसकी समीक्षा करेंगे।



सर्वे में जुटी टैक्स विभाग की टीम
नगर निगम द्वारा पहली बार मल्टीपल अपार्टमेंट में बने फ्लैट्स को टैक्स के दायरे में लाया जा रहा है। टैक्स विभाग की टीम लगातार मल्टीपल अपार्टमेंट का सर्वे कर उनमें बने फ्लैट्स पर टैक्स का निर्धारण कर रही है। अपर नगर आयुक्त द्वितीय सत्येंद्र कुमार तिवारी का कहना है कि अभी तक चिह्नित 220 अपार्टमेंट में 15,204 फ्लैट चिह्नित किये गये हैं। इनमें से 8,975 पर टैक्स का निर्धारण किया जा चुका है। इसके अलावा जो भवन किसी भी कारण से कराच्छादित होने से बच रह गये हैं उन पर भी टैक्स का निर्धारण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि फ्लैट्स पर करारोपण कर रहे सभी कर्मचरियों को स्पष्ट रुप से निर्देशित किया जा चुका है कि उन्हें शतप्रतिशत फ्लैटस पर करारोपण संबंधी प्रमाणपत्र भी देना होगा।

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टैक्स निर्धारण करते समय त्रुटि न हो
उन्होंने आगे कहा कि अगर कार्य में लापरवाही पाया गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अपर नगर आयुक्त ने लोगों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि अपने अपार्टमेंट में बने फ्लैट के स्वामित्व से संबंधित सभी अभिलेख नगर निगम के जोनल कार्यालय अथवा राजस्व निरीक्षक को उपलब्ध करा दें, जिससे टैक्स निर्धारण करते समय किसी प्रकार की त्रुटि न हो।

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विभागीय कार्रवाई की जाएगी
उन्होंने कहा है कि जो फ्लैट स्वामी स्वामित्व से संबंधित अभिलेख समय से निगम को उपलब्ध नहीं कराएंगे नगर निगम अधिनियम के अनुसार चूंकि हाउस टैक्स सम्पत्ति कर श्रेणी में आता है इसी के अनुसार संपत्ति के नंबर और भवन संख्या के अनुसार कर का निर्धारण कर दिया जाएगा। अपर नगर आयुक्त के अनुसार टैक्स वसूली में लगा जो भी कर्मचारी दिये गये लक्ष्य के सापेक्ष 50 प्रतिशत से कम वसूली प्रथम चरण में करेगा, उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

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