पांच महीने में इंसाफ : डेढ़ साल की बच्ची के रेपिस्ट को जिंदगी भर जेल में रहना होगा, कोर्ट ने कहा- रियायत का कोई औचित्य नहीं

UPT | अदालत का फैसला।

Dec 11, 2024 21:45

फिरोजाबाद में स्पेशल पॉस्को कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि एक अति अबोध बालिका, जिसकी उम्र महज डेढ़ साल है। वह अभी ठीक से अपने माता-पिता को भी जानती-पहचानती नहीं होगी। उसके साथ 20 साल के व्यक्ति ने अत्यंत वीभत्स तरीके से अपनी काम पिपासा शांत करने के लिए न केवल बलात्कार किया, बल्कि पीड़िता के प्राइवेट पार्ट्स को क्षत-विक्षत कर दिया। डॉक्टरों ने बच्ची की जान बचाई।

Firozabad News : फिरोजाबाद में बुधवार को कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। डेढ़ महीने की बच्ची से रेप के मामले में अदालत ने आरोपी को जिंदगी भर जेल में रहने की सजा सुनाई है। 

फिरोजाबाद में स्पेशल पॉस्को कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि एक अति अबोध बालिका, जिसकी उम्र महज डेढ़ साल है। वह अभी ठीक से अपने माता-पिता को भी जानती-पहचानती नहीं होगी। उसके साथ 20 साल के व्यक्ति ने अत्यंत वीभत्स तरीके से अपनी काम पिपासा शांत करने के लिए न केवल बलात्कार किया, बल्कि पीड़िता के प्राइवेट पार्ट्स को क्षत-विक्षत कर दिया। डॉक्टरों ने बच्ची की जान बचाई।

पांच माह में ही आया कोर्ट का फैसला
पांच महीने पहले डेढ़ साल की बच्ची के साथ रेप के आरोपी को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा दी। साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जिसे अदा न करने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।

क्या है पूरा मामला
मामला थाना नारखी क्षेत्र के एक गांव का है। गांव निवासी व्यक्ति ने बताया 16 जुलाई 2024 को वह मजदूरी करने गया था। घर पर उसकी पत्नी और दो बेटियां थीं। पत्नी कामकाज में व्यस्त थी। इस बीच गांव के 20 साल के अंकुश ने उसकी डेढ़ साल की मासूम पुत्री को बहला-फुसलाकर गांव से 500 मीटर दूर खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया। बच्ची की चीख-पुकार सुनकर आसपास खेतों में काम करने वाले लोग दौड़े। लोगों को आते देख आरोपी अंकुश भाग निकला। मासूम लहूलुहान हालत में पड़ी थी। पीड़िता का प्राइवेट पार्ट क्षत-विक्षत हो गया था। उसका आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में इलाज कराया गया। इस घटना से परिवार और गांव के लोग आक्रोशित थे। उन्होंने आरोपी को खोजकर पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया था। बच्ची के पिता ने अंकुश के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने पीड़िता का जिला महिला अस्पताल में चेकअप कराया। मेडिकल रिपोर्ट, चश्मदीदों के बयानों को शामिल करते हुए जांच पड़ताल की गई। विवेचना के बाद पुलिस ने पॉस्को कोर्ट में अंकुश के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।

मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (ADJ) स्पेशल जज पॉस्को अवधेश कुमार सिंह की कोर्ट में हुई। 6 से अधिक लोगों ने कोर्ट में गवाही दी। कई सबूत पेश किए गए। गवाही और सबूतों के आधार पर कोर्ट ने अंकुश को दोषी माना। अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एक लाख रुपये का जुर्माना अदा न करने पर उसे 2 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

फैसला सुनाते समय कोर्ट ने क्या कहा
एडीजीसी अवधेश भारद्वाज और अरबेश कुमार शुक्ला ने बताया कि जज अवधेश कुमार सिंह की अदालत ने आरोपी अंकुश को सजा सुनाने के बाद तल्ख टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि नरमी बरतने का औचित्य ही नहीं है। उसे पूरी जिंदगी जेल में रखा जाए। तिल-तिल कर जीने के लिए मजबूर करना ही न्याय होगा। कोर्ट ने सजा सुनाते वक्त कहा कि मासूम, जिसे समाज और संसार की जानकारी नहीं है। उसके साथ इतने घिनौने कृत्य से उसके मन में भेड़ियारूपी बलात्कारियों के बारे में अत्यंत ही घिनौनी और वीभत्स छवि अंकित होगी, जो उसके समझदार होने पर उसके संपूर्ण जीवन काल में रह-रह कर न केवल उसे झकझोरती रहेगी, बल्कि उससे स्वयं ही प्रश्न करेगी कि उसका दोष क्या था? ऐसे में दोषी के विरुद्ध नरमी बरतने का औचित्य नहीं है। उसे संपूर्ण जीवन भर जेल में रख कर तिल-तिल कर जीने के दंड से दंडित किया जाना न्यायोचित होगा।

2 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले को आजीवन कारावास
एक अन्य घटना में फिरोजाबाद अदालत ने रेप के दोषी को उम्र कैद की सजा दी है। मामला 19 दिसंबर, 2018 का है। वक्त शाम छह बजे का था। एक महिला अपने चार बच्चों के साथ घर पर थी। इस बीच डीएम कालोनी निवासी एक नाबालिग घर में आया। वह अक्सर घर आता-जाता था। महिला के अनुसार, वह पानी भरने बाहर गई। इस दौरान आरोपी ने उसकी दो वर्षीय बेटी से रेप किया। वह घर लौटी तो बेटी खून से लथपथ थी। परिजनों ने उसे पकड़ कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया। मामले की उसी दिन शिकायत दर्ज की गई। जुवेनाइल बोर्ड में आरोप पत्र जमा किया गया। बाद में वहां से मुकदमा बाल न्यायालय, विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) व एडीजे न्यायालय में ट्रांसफर कर दिया गया। एडीजीसी संजीव शर्मा ने बताया कि बाल न्यायालय व एडीजे मुमताज अली ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई। 

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