कानपुर देहात के जिला उपभोक्ता फोरम ने केडीए उपाध्यक्ष की गिरफ्तारी को लेकर आदेश जारी किया है।यह आदेश पराग डेयरी के सामने स्थित जवाहर विद्या समिति की जमीन मामले में किया गया है।
Nov 21, 2024 12:47
कानपुर देहात के जिला उपभोक्ता फोरम ने केडीए उपाध्यक्ष की गिरफ्तारी को लेकर आदेश जारी किया है।यह आदेश पराग डेयरी के सामने स्थित जवाहर विद्या समिति की जमीन मामले में किया गया है।
Kanpur News: यूपी के कानपुर जिले एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है।जहां कानपुर देहात के जिला उपभोक्ता फोरम ने केडीए उपाध्यक्ष की गिरफ्तारी को लेकर आदेश जारी किया है।यह आदेश कानपुर के निरालानगर पराग डेयरी के सामने स्थित जवाहर विद्या समिति की जमीन मामले में किया गया है। वही उपभोक्ता फोरम ने कानपुर पुलिस कमिश्नर को इसे तामील कराने और केडीए वीसी को कोर्ट में हाजिर कराने का आदेश दिया है।इस आदेश से केडीए अधिकारियों में हड़कंप मच गया है।
समिति के अधिवक्ता ने दी जानकारी
समिति के अधिवक्ता आशीष शुक्ला ने बताया कि मामला 1984 का है। जवाहर विद्या समिति को निराला नगर पराग दूध डेरी के सामने एक प्लाट का आवंटन स्कूल के लिए हुआ था। जमीन पर कब्जा न मिलने पर केडीए से विवाद हुआ तो समिति उपभोक्ता फोरम चली गई। फोरम ने आदेश दिया कि मूल आवंटी को बैनामा कर जमीन पर कब्जा दिया जाए, मगर कब्जा नहीं मिला। इस पर समिति ने स्टेट उपभोक्ता फोरम व हाईकोर्ट की ओर रुख किया। केस समिति जीत गई। इसके बाद केडीए ने बैनामा कर दिया, मगर भौतिक कब्जा नहीं दिया। चूंकि इजरावाद फोरम में दाखिल था, जिस पर 25 दिन में कब्जा देने का आदेश भी हो गया। यह आदेश 15 जुलाई 2022 को हुआ। उस पर क्रियान्वयन न होने पर तत्कालीन केडीए उपाध्यक्ष अरविंद सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ।
गिरफ्तारी के साथ लगाई 5 लाख की पेनाल्टी
साथ ही उपाध्यक्ष को गिरफ्तार करने का आदेश भी पारित हुआ। इस पर उपाध्यक्ष ने हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखा, लेकिन कोर्ट ने 5 लाख की और पेनाल्टी लगा दी और गैर जमानती वारंट को बरकरार रखा। इस पर उपाध्यक्ष ने सुप्रीम कोर्ट अपील की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए गैर जमानती वारंट में राहत नहीं दी।
पुलिस कमिश्नर से मांगी फ़ोर्स
इधर एनजीटी ने भी विद्यालय की जमीन पर लगे पेड़ काटने के आदेश दे दिए। कहीं से राहत न मिलने पर केडीए सचिव ने समिति को कब्जा देने के लिए पुलिस कमिश्नर से फोर्स मांगी, लेकिन जमीन पर काबिज परशुराम समिति के लोगो ने आदेशों का उल्लघंन कर विरोध किया और कब्जा नहीं मिल सका। समिति को कब्जा न मिलने पर हाईकोर्ट ने केडीए उपाध्यक्ष को शपथ पत्र दाखिल करने व अपना पक्ष रखने का आदेश दिया। इसी बीच बुधवार को जिला उपभोक्ता फोरम कानपुर देहात ने केडीए उपाध्यक्ष की गिरफ्तारी का आदेश दे दिया। समिति के अधिवक्ता आशीष शुक्ला ने बताया कि फोरम ने पुलिस कमिश्नर को आदेश दिया है कि उपाध्यक्ष को उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाए। स्वरूपनगर पुलिस उनकी गिरफ्तारी करे।