आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 के तहत किसी व्यक्ति को भगोड़ा आर्थिक अपराधी (एफईओ) घोषित किया जा सकता है, अगर उसके खिलाफ किसी अपराध के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है, जिसमें 100 करोड़ रुपए से अधिक की राशि शामिल है। वह देश छोड़कर चला गया है और अभियोजन का सामना करने के लिए वापस आने से इनकार करता हो।