हाईकोर्ट ने बीएसएनएल को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ता की अनुकंपा नियुक्ति की अर्जी पर दो महीने के भीतर विचार करे। कोर्ट ने कहा कि महज वैवाहिक स्थिति के आधार पर उसकी अर्जी खारिज करना अनुचित है।
Nov 23, 2024 09:34
हाईकोर्ट ने बीएसएनएल को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ता की अनुकंपा नियुक्ति की अर्जी पर दो महीने के भीतर विचार करे। कोर्ट ने कहा कि महज वैवाहिक स्थिति के आधार पर उसकी अर्जी खारिज करना अनुचित है।