लखनऊ के अकबरनगर पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला : 31 मार्च तक इलाका खाली करना पड़ेगा, जानें फिर मिलेगी कौन सी मदद

UPT | हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच

Mar 06, 2024 15:58

लखनऊ विकास प्राधिकरण और नगर निगम की संयुक्त कार्यवाही के तहत लखनऊ का अकबरनगर खाली करने का आदेश हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच द्वारा दिया...

Lucknow News (योगेश मिश्रा) : लखनऊ विकास प्राधिकरण और नगर निगम की संयुक्त कार्यवाही के तहत लखनऊ का अकबरनगर खाली करने का आदेश हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच द्वारा दिया गया है। इस आदेश के मुताबिक 31 मार्च की आधी रात तक लखनऊ विकास प्राधिकरण और नगर निगम द्वारा अकबरनगर के चिन्हित किए गए अवैध इलाके को पूरी तरह खाली करना होगा।

EWS फ्लैट्स के लिए कर सकते हैं आवेदन
हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और ओमप्रकाश शुक्ला की बेंच ने अकबरनगर निवासियों की याचिका पर आदेश देते हुए कहा है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण और नगर निगम द्वारा विस्थापित किए जा रहे लोगों में चाहे वह गरीबी रेखा के नीचे आता हो या नहीं अकबरनगर का कोई भी व्यक्ति ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स के लिए आवेदन कर सकता है। वहीं अगर कोई व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति की वजह से 10 वर्ष के भीतर इंस्टॉलमेंट नहीं चुका पाता तो उसे 5 वर्ष का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। अगर इसके बाद भी कोई अपनी इंस्टॉलमेंट नहीं चुका पा रहा है तो वह मुख्यमंत्री को आवेदन कर सकता है।

CM को दिया आदेश
अपने आदेश में न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और ओमप्रकाश शुक्ला की बेंच ने मुख्यमंत्री को आदेश देते हुए कहा है कि अकबरनगर से विस्थापित व्यक्ति यदि समय पर आर्थिक स्थिति के कारण अपनी इंस्टॉलमेंट नहीं चुका पाता और आवेदन करता है तो वास्तविक जरूरतमंद व्यक्ति को मुख्यमंत्री लाभार्थी कोष और ऐसी ही किसी अन्य योजना के तहत राहत दी जाएगी। बताते चलें लखनऊ विकास प्राधिकरण और नगर निगम की इस कार्रवाई के विरुद्ध अकबरनगर के कई निवासियों ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने आदेश दिया है वही कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि कोर्ट द्वारा दिया गया यह आदेश उन लोगों के लिए भी है जिन लोगों ने कोर्ट में याचिका दाखिल नहीं की है और अकबरनगर से विस्थापित किए गए हैं।

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