शाइन सिटी घोटाला : स्पेशल कोर्ट का निवेशकों की डूबी रकम लौटाने का आदेश, पहली बार हुई शुरुआत

UPT | राशिद नसीम शाइन सिटी

Dec 13, 2024 11:41

शाइन सिटी ग्रुप ने सस्ते घरों का वादा कर निवेशकों से करोड़ों रुपये ठग लिए थे। ईडी कोर्ट के जरिए उसकी संपत्तियों को नीलाम कर निवेशकों की रकम वापस दिलाने की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। भदोही और गोरखपुर के मामलों से इसकी शुरुआत होने जा रही है।

Lucknow News : शाइन सिटी घोटाले मामले में निवेशकों को बड़ी राहत मिली है और उनकी डूबी रकम वापस मिलने का रास्ता साफ हो गया है। लखनऊ में स्थित प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की विशेष अदालत ने अहम फैसला सुनाते हुए शाइन सिटी घोटाले के पीड़ित निवेशकों की डूबी हुई रकम लौटाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने दो मामलों में ये आदेश जारी किया है। यह उत्तर प्रदेश में पहली बार हुआ है कि किसी घोटाले में निवेशकों को उनकी रकम वापस करने का निर्देश दिया गया है। 

सस्ते घरों का सपना दिखाकर ठगी, भदोही की महिला को राहत
शाइन सिटी ग्रुप ने सस्ते घरों का वादा कर निवेशकों से करोड़ों रुपये ठग लिए थे। अब अदालत के आदेश के बाद ईडी इस पर अपनी आगे की प्रक्रिया शुरू करेगा। ईडी की विशेष अदालत के विशेष न्यायाधीश राहुल प्रकाश के आदेश के अनुसार जनपद भदोही के गोपीगंज निवासी नीता वर्मा को शाइन सिटी में निवेश की कई रकम वापस मिलने का रास्ता साफ हो गया है।  नीता को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय की अदालत में अर्जी देने को कहा था। नीता वर्मा को उनके निवेश किए गए चार लाख रुपये वापस मिलेंगे। 



गोरखपुर की महिला को भी मिलेगी निवेश की धनराशि, ब्याज से इनकार
एक अन्य मामले में जनपद गोरखपुर की रहने वाली हुस्ना बानो ने भी ईडी कोर्ट में शाइन सिटी ग्रुप में अपनी गाढ़ी कमाई के 10.02 लाख रुपये वापस दिलाने की अपील की थी। अभी तक हुस्ना बानो को 2.40 लाख की रकम वापस मिल चुकी है। अब कोर्ट ने बाकी 7.61 लाख रुपये वापस देने का आदेश दिया है। हालांकि दोनों मामलों में निवेशकों ने ईडी कोर्ट ने उन्हें अपनी रकम के एवज में ब्याज दिलाने की भी मांग की, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।

भदोही और गोरखपुर के मामलों से निवेशकों की रकम वापसी की शुरुआत 
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) शाइन सिटी के मुख्य प्रबंध निदेशक (सीएमडी) राशिद नसीम की संपत्तियों की नीलामी की प्रक्रिया जल्द शुरू करने वाला है। ईडी ने दुबई में रहने वाले राशिद को 9 दिसंबर को कोर्ट में पेश होने का नोटिस विदेश मंत्रालय के जरिए भेजा था, लेकिन वह हाजिर नहीं हुआ। इसके बाद ईडी कोर्ट के जरिए उसकी संपत्तियों को नीलाम कर निवेशकों की रकम वापस दिलाने की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। भदोही और गोरखपुर के मामलों से इसकी शुरुआत होने जा रही है।

60 हजार करोड़ रुपये से अधिक की ठगी का आरोप
राशिद नसीम पर 60 हजार करोड़ रुपये से अधिक की ठगी का आरोप है। राशिद नसीम के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 के तहत केस दर्ज किया है। राशिद नसीम और उसके सहयोगियों ने निवेशकों को भारी मुनाफे का लालच देकर करोड़ों रुपये की ठगी की। वह जून 2019 में वह दुबई भाग गया। अब तक ईडी ने शाइन सिटी और उसकी सहयोगी कंपनियों की लगभग 263.55 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त की हैं। इनमें से 150 करोड़ रुपये की संपत्तियां सिर्फ राशिद नसीम की हैं, जिनका मौजूदा बाजार मूल्य लगभग 1,000 करोड़ रुपये बताया जा रहा है। 450 से अधिक निवेशकों ने ईडी कोर्ट में हलफनामे दाखिल कर अपनी रकम वापस दिलाने की अपील की है।

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