यूपी में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर : एकमुश्त समाधान योजना 15 दिसंबर से लागू, इन्हें मिलेगा लाभ

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Dec 01, 2024 11:07

किसानों को 31 मार्च 2023 तक के बकाये पर विलंबित भुगतान शुल्क में छूट दी जाएगी। इसके लिए 7 मार्च 2024 से ही पंजीकरण शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही विवादित और न्यायालय में लंबित प्रकरणों का समाधान भी इस योजना के तहत किया जाएगा, बशर्ते उपभोक्ता केस वापस लेने का वचन दें।

Lucknow News : उत्तर प्रदेश में बिजली बिल बकायेदारों के लिए एकमुश्त समाधान योजना 2024-25 लागू की गई है। यह योजना 15 दिसंबर 2024 से 31 जनवरी 2025 तक तीन चरणों में चलेगी। योजना का उद्देश्य बकायेदारों को राहत देते हुए सरकार के राजस्व में वृद्धि करना है।

योजना को तीन चरणों में किया गया है विभाजित
  • पहला चरण: 15 दिसंबर से 31 दिसंबर 2024 तक (16 दिन)
  • दूसरा चरण: 1 जनवरी से 15 जनवरी 2025 तक
  • तीसरा चरण: 16 जनवरी से 31 जनवरी 2025 तक
  • हर चरण में छूट की दर अलग-अलग होगी, जिससे उपभोक्ताओं को उनकी स्थिति के अनुसार सुविधा मिल सकेगी।

योजना के लाभ कैसे उठाएं?
  • योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को कार्पोरेशन की वेबसाइट या नजदीकी कार्यालय में पंजीकरण कराना होगा।
  • पंजीकरण के समय उपभोक्ता को मूल बकाये का 30 प्रतिशत जमा करना अनिवार्य है।
  • छूट केवल विलंबित भुगतान शुल्क (सरचार्ज) पर दी जाएगी।
  • उपभोक्ता को एकमुश्त भुगतान या किश्तों में भुगतान का विकल्प मिलेगा।



घरेलू उपभोक्ताओं को छूट के प्रावधान: एक किलोवाट भार तक के उपभोक्ता
पहला चरण :

5,000 रुपये तक के बकाये पर 100 प्रतिशत छूट (एकमुश्त भुगतान)।
किश्तों में भुगतान पर 75 रुपये छूट।
5,000 रुपये से अधिक बकाये पर 70 प्रतिशत छूट (एकमुश्त) और 60 प्रतिशत (किश्तों में)।

दूसरा चरण :
5,000 रुपये तक बकाये पर 80 प्रतिशत छूट (एकमुश्त), 65 प्रतिशत (किश्तों में)।
5,000 रुपये से अधिक पर 60 प्रतिशत (एकमुश्त) और 50 प्रतिशत (किश्तों में)।

तीसरा चरण :
एकमुश्त पर 70 प्रतिशत और किश्तों में 55 प्रतिशत छूट।

एक किलोवाट से अधिक भार वाले उपभोक्ता
पहला चरण :

एकमुश्त 60 प्रतिशत, चार किश्तों में 50 प्रतिशत छूट।
दूसरा चरण :
एकमुश्त 50 प्रतिशत, किश्तों में 40 प्रतिशत।
तीसरा चरण :
एकमुश्त 40 प्रतिशत, किश्तों में 30 प्रतिशत।

अन्य श्रेणियों के लिए छूट : वाणिज्यिक, औद्योगिक और निजी संस्थान
पहले चरण में एकमुश्त भुगतान पर 60 प्रतिशत और किश्तों में 50 प्रतिशत छूट।
दूसरे चरण में 50 प्रतिशत (एकमुश्त) और 40 प्रतिशत (किश्तों में)।
तीसरे चरण में 40 प्रतिशत (एकमुश्त) और 30 प्रतिशत (किश्तों में)।

योजना के अंतर्गत ये उपभोक्ता होंगे शामिल
  • घरेलू (एलएमवी-1)
  • वाणिज्यिक (एलएमवी-2)
  • निजी संस्थान (एलएमवी-4बी)
  • औद्योगिक (एलएमवी-6)
  • स्थायी रूप से कनेक्शन कटने वाले उपभोक्ता
किसानों को विशेष लाभ
किसानों को 31 मार्च 2023 तक के बकाये पर विलंबित भुगतान शुल्क में छूट दी जाएगी। इसके लिए 7 मार्च 2024 से ही पंजीकरण शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही विवादित और न्यायालय में लंबित प्रकरणों का समाधान भी इस योजना के तहत किया जाएगा, बशर्ते उपभोक्ता केस वापस लेने का वचन दें।

पंजीकरण की प्रक्रिया
  • उपभोक्ता अपने नजदीकी खंड-उपखंड कार्यालय, जनसेवा केंद्र, या www.uppcl.org पर लॉगिन करके पंजीकरण करा सकते हैं।
  • नवीनतम बिजली बिल और मोबाइल नंबर पंजीकरण के लिए अनिवार्य हैं।
  • भुगतान एकमुश्त या किश्तों में किया जा सकता है।
  • यदि उपभोक्ता तय समय में भुगतान नहीं करता, तो योजना का लाभ नहीं मिलेगा और अधिभार बढ़ जाएगा।
कनेक्शन एजेंसियों को प्रोत्साहन
जिन एजेंसियों के माध्यम से लंबे समय से भुगतान न करने वाले उपभोक्ता (नेवर पेड और लॉन्ग अनपेड) से भुगतान प्राप्त होगा, उन्हें विशेष प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।उदाहरण के तौर पर 1,000 रुपये विलंब शुल्क जमा करने पर एजेंसी को 100 रुपये अतिरिक्त दिया जाएगा।

योजना क्यों है महत्वपूर्ण
  • बकायेदारों को राहत : सरचार्ज में छूट उपभोक्ताओं को आर्थिक बोझ से बचाएगी।
  • राजस्व में वृद्धि : सरकार को बकाया भुगतान प्राप्त होगा।
  • न्यायालयीय प्रकरणों का समाधान : कोर्ट में लंबित मामलों का निपटारा होगा।

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