यदि कोई युवा 18 वर्ष पूर्ण होने से एक वर्ष पूर्व भी मतदाता सूची में नाम अंकित करने के लिए आवेदन करता है तो उसकी आयु 18 वर्ष पूर्ण होने पर मतदाता सूची में उसका नाम अंकित कर दिया जायेगा। प्रत्येक वर्ष में चार मतदाता पहचान पत्र (ईपीआईसी) बनाने हेतु आवेदन किया जा सकता है