बड़ी खबर : भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण मामले में आरोप तय 

UPT | बृजभूषण शरण सिंह।

May 10, 2024 18:11

कोर्ट का कहना है कि बृजभूषण के खिलाफ प्रत्येक पीड़ित के संबंध में धारा 354 और 354ए के तहत आरोप तय किए गए। हालांकि अदालत ने बृजभूषण शरण सिंह को छठे पहलवान द्वारा लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया गया। 

New Delhi News : इस वक़्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय कर दिया है। कोर्ट ने कई धाराओं में आरोप तय किए हैं। कोर्ट ने आईपीसी की धारा 354 और 354 ए के तहत आरोप तय किए हैं।

सबूत के आधार पर कोर्ट ने तय किए आरोप 
इस मामले में कोर्ट का कहना है कि बृजभूषण के खिलाफ प्रत्येक पीड़ित के संबंध में धारा 354 और 354ए के तहत आरोप तय किए गए। हालांकि अदालत ने बृजभूषण शरण सिंह को छठे पहलवान द्वारा लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया गया। दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण के खिलाफ मामले में पिछले साल 15 जून को कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। जिसमें 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर (हमला या आपराधिक बल), 354 ए (यौन उत्पीड़न), 354 डी (पीछा करना) और आईपीसी की धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत आरोप पत्र दायर किया था। 

कुछ ही दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसद जभूषण शरण सिंह का टिकट काटकर उनके बेटे को करण भूषण सिंह को टिकट दिया था। इस बात की अटकलें लगाई जा रही थी कि उनको टिकट मिल सकता है। लेकिन पार्टी ने उनका टिकट काट दिया।

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