भारत का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म : स्विट्जरलैंड ने यह बताई वजह, जानें क्या होगा MFN हटाने का असर…

UPT | भारत का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म

Dec 14, 2024 15:20

स्विट्जरलैंड ने भारत को दिया गया मोस्ट फेवर्ड नेशन (MFN) का दर्जा वापस ले लिया है। इसका मतलब है कि भारतीय कंपनियों को अब स्विट्जरलैंड में अपनी कमाई पर एक जनवरी 2025 से अधिक टैक्स कटौती का सामना करना पड़ेगा...

New Delhi : स्विट्जरलैंड ने भारत को दिया गया मोस्ट फेवर्ड नेशन (MFN) का दर्जा वापस ले लिया है। इसका मतलब है कि भारतीय कंपनियों को अब स्विट्जरलैंड में अपनी कमाई पर एक जनवरी, 2025 से अधिक टैक्स कटौती का सामना करना पड़ेगा। इस निर्णय से स्विट्जरलैंड में काम कर रही भारतीय कंपनियों पर टैक्स का बोझ बढ़ सकता है, और भारत में स्विस निवेश पर भी इसका नकारात्मक असर पड़ सकता है। स्विट्जरलैंड के वित्त मंत्रालय ने अपने एक बयान में इस फैसले की जानकारी दी है।

स्विट्जरलैंड ने दिया यह हवाला
स्विट्जरलैंड ने शुक्रवार को बयान जारी कर बताया कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कारण उसे यह कदम उठाना पड़ा है। पिछले साल नेस्‍ले से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट (DTAA) तब तक लागू नहीं किया जा सकता, जब तक इसे इनकम टैक्स एक्ट के तहत नोटिफाई नहीं किया जाता। इस फैसले के बाद स्विट्जरलैंड ने MFN दर्जा वापस लेने का निर्णय लिया। इसके परिणामस्वरूप, 1 जनवरी 2025 से स्विट्जरलैंड उन भारतीय टैक्स निवासियों पर डिविडेंड पर 10 प्रतिशत टैक्स लगाएगा, जो स्विस विदहोल्डिंग टैक्स के लिए रिफंड का दावा करते हैं और उन स्विस नागरिकों पर जो विदेशी टैक्स क्रेडिट का दावा करते हैं।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कारण  MFN हटाया
स्विट्जरलैंड के वित्त विभाग ने अपने बयान में बताया कि उसने स्विट्जरलैंड और भारत के बीच इनकम टैक्स से संबंधित दोहरे टैक्सेशन को टालने के लिए हुए समझौते के प्रोटोकॉल में MFN के आवेदन को निलंबित करने का निर्णय लिया है। इस फैसले का कारण भारतीय सुप्रीम कोर्ट का 2023 में नेस्‍ले से संबंधित एक मामले में दिया गया निर्णय है। इसका मतलब यह है कि 1 जनवरी 2025 से स्विट्जरलैंड, भारतीय संस्थाओं पर 10 प्रतिशत टैक्स लगाएगा।

जानें क्या था सुप्रीम कोर्ट का फैसला
बयान में बताया गया कि 2021 में दिल्ली हाईकोर्ट ने नेस्‍ले मामले में दोहरे टैक्स से बचाव समझौते के तहत MFN खंड को ध्यान में रखते हुए टैक्स को बरकरार रखा था। हालांकि, भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने 19 अक्टूबर, 2023 को एक महत्वपूर्ण फैसले में निचली अदालत के निर्णय को पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि MFN खंड की प्रयोज्यता आयकर अधिनियम की धारा 90 के तहत 'अधिसूचना' के अभाव में सीधे लागू नहीं हो सकती। इसके परिणामस्वरूप स्विट्जरलैंड ने MFN दर्जा वापस लेने का निर्णय लिया। स्विस प्राधिकरण के फैसले पर टिप्पणी करते हुए, नांगिया एंडरसन एमएंडए टैक्स पार्टनर संदीप झुनझुनवाला ने कहा कि भारत के साथ अपनी टैक्स समझौते के तहत MFN खंड के आवेदन का एकतरफा निलंबन द्विपक्षीय संधि की गतिशीलता में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। उन्होंने यह भी कहा कि इस निलंबन के कारण स्विट्जरलैंड में काम कर रही भारतीय संस्थाओं के लिए टैक्स देनदारियों में वृद्धि हो सकती है। यह फैसला एक उभरते वैश्विक परिदृश्य में अंतर्राष्ट्रीय टैक्स समझौते को नेविगेट करने की जटिलताओं को उजागर करता है।

जानें क्या होता है मोस्ट फेवर्ड नेशन (MFN)?
मोस्ट फेवर्ड नेशन (MFN) एक विशेष दर्जा होता है, जिसे व्यापार समझौतों में दिया जाता है। यह टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौते (GATT) के 1994 के अनुच्छेद 1 के तहत निर्धारित किया गया है। इसके अनुसार, प्रत्येक डब्ल्यूटीओ (World Trade Organization) सदस्य देश को अन्य सभी सदस्य देशों को MFN का दर्जा देना आवश्यक है, जिसका मतलब है कि व्यापारिक शर्तों और टैरिफ के मामले में सभी सदस्य देशों को समान और भेदभाव रहित प्राथमिकताएं दी जाती हैं। इसके तहत, MFN राष्ट्र को यह भरोसा दिया जाता है कि उसके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। डब्ल्यूटीओ के नियमों के अनुसार, अगर किसी देश को विशेष व्यापारिक लाभ या दर्जा दिया जाता है, तो इसे डब्ल्यूटीओ के सभी सदस्य देशों को भी समान रूप से लागू करना चाहिए। यह सिद्धांत व्यापार में निष्पक्षता और समानता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।

क्या है MFN देने का उद्देश्य
डब्ल्यूटीओ (World Trade Organization) एकमात्र वैश्विक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो देशों के बीच व्यापार के नियमों को निर्धारित और नियंत्रित करता है। डब्ल्यूटीओ के 164 सदस्य देश वैश्विक व्यापार के लगभग 98 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं, और केवल कुछ बहुत छोटे देश ही इस संगठन से बाहर हैं। डब्ल्यूटीओ का प्रमुख उद्देश्य व्यापार को सभी के लाभ के लिए खोलना है, ताकि वैश्विक अर्थव्यवस्था में वृद्धि हो सके और व्यापारिक संबंधों में पारदर्शिता बनी रहे। ‘मोस्ट फेवर्ड’ (Most Favoured) शब्द हालांकि विशेष व्यवहार को दर्शाता प्रतीत होता है, लेकिन डब्ल्यूटीओ के संदर्भ में इसका मतलब वास्तव में गैर-भेदभाव है। इसका अर्थ यह है कि डब्ल्यूटीओ में सभी देशों को समान और निष्पक्ष व्यापारिक शर्तों के तहत समान व्यवहार प्राप्त होता है। इसका मतलब यह नहीं है कि एक देश को विशेष लाभ दिया जाता है, बल्कि इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी सदस्य देशों के साथ समान और निष्पक्ष व्यवहार किया जाए।

एमएफएन का दर्जा मिलने के फायदे
मोस्ट फेवर्ड नेशन (MFN) का मतलब यह नहीं है कि एक देश को विशेष लाभ मिलता है, बल्कि इसका मतलब है कि उस देश को व्यापार में अन्य देशों की तुलना में भेदभाव का शिकार नहीं होना पड़ेगा। जब किसी देश को यह दर्जा दिया जाता है, तो उसे उम्मीद की जाती है कि वह अपने शुल्कों में कटौती करेगा और इसके साथ ही दोनों देशों के बीच कई वस्तुओं का आयात और निर्यात बिना किसी शुल्क के हो सकता है। MFN दर्जा प्राप्त करने वाले देशों को व्यापार में अधिक प्राथमिकता दी जाती है, जिससे उन्हें अपने उत्पादों और सेवाओं को वैश्विक बाजार में आसानी से पहुंचाने का मौका मिलता है। विशेष रूप से विकासशील देशों के लिए, MFN एक फायदे का सौदा साबित हो सकता है। यह उन्हें एक बड़ा और सुलभ बाजार प्रदान करता है, जिससे वे अपने उत्पादों को अन्य देशों में निर्यात कर सकते हैं और वैश्विक व्यापार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा सकते हैं।

जानें क्या होगा MFN हटाने का असर…
स्विट्जरलैंड द्वारा MFN दर्जा रद्द किए जाने के बाद, भारतीय कंपनियों को अब स्विट्जरलैंड में ज्यादा टैक्स का सामना करना पड़ेगा। इसके परिणामस्वरूप, स्विट्जरलैंड में काम करने वाली भारतीय कंपनियों पर 1 जनवरी 2025 से अधिक टैक्स लगाया जाएगा, विशेषकर उन कंपनियों पर जो स्विट्जरलैंड में अर्जित लाभांश पर रिफंड का दावा करती हैं। स्विट्जरलैंड अब 10 प्रतिशत टैक्स लगाएगा, जो पहले MFN दर्जा लागू होने के कारण 5 प्रतिशत था। भारत ने कोलंबिया और लिथुआनिया के साथ कर संधियों पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके तहत कुछ आय पर कर दरें OECD देशों को दी जाने वाली दरों से कम थीं। बाद में, जब ये दोनों देश OECD में शामिल हो गए, तो स्विट्जरलैंड ने यह स्पष्ट किया कि इस बदलाव के कारण भारत-स्विट्जरलैंड कर संधि के तहत लाभांश पर 5 प्रतिशत टैक्स दर लागू होगी, जो पहले 10 प्रतिशत थी। अब, MFN दर्जे के निलंबन के बाद, स्विट्जरलैंड ने आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान से बचने के लिए स्विट्जरलैंड और भारत के बीच समझौते के प्रोटोकॉल के तहत MFN स्टेटस को निलंबित कर दिया है। इस फैसले का असर यह होगा कि स्विट्जरलैंड में भारतीय कंपनियों पर उच्च टैक्स दर लागू होगी, जो उनकी टैक्स देनदारी को बढ़ा सकती है।

Also Read