हाईकोर्ट का बड़ा फैसला : बिना धर्म बदले कर सकते हैं शादी, लिव इन में रह रहे जोड़े के लिए खास खबर

UPT | बिना धर्म बदले कर सकते हैं शादी

May 31, 2024 15:56

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़े को शादी करने की अनुमति दे दी है। हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत बिना धर्म बदले शादी कर सकते हैं...

Prayagraj News : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़े को शादी करने की अनुमति दे दी है। हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत बिना धर्म बदले शादी कर सकते हैं। हाईकोर्ट ने कहा है कि बिना धर्म परिवर्तन किए अंतरधार्मिक विवाह मान्य होगा। हापुड़ (पंचशील नगर) की एक युवती और युवक ने लिव इन रिलेशनशिप में रहते हुए कोर्ट में सुरक्षा की याचिका दाखिल की थी। न्यायमूर्ति ज्योत्सना शर्मा ने पुलिस को जोड़े की सुरक्षा का आदेश दिया है।

जोड़े ने कोर्ट से मांगी सुरक्षा
हापुड़ के लिव-इन रिश्ते में रहने वाले जोड़े ने कोर्ट में सुरक्षा की याचिका दाखिल की थी। उनका कहना है कि वह बिना धर्म परिवर्तन किए पति-पत्नी की तरह रहना चाहते हैं। उन्होंने शादी की न्यूनतम निर्धारित आयु भी पूरी कर ली है। दोनों विशेष विवाह एक्ट के तहत शादी करना चाहते हैं, लेकिन रिश्तेदारों से लगातार धमकियां मिल रही हैं। वह शादी नहीं कर पा रहे हैं।

अगली सुनवाई में दिया यह आदेश
ऐसे में स्थानीय अधिवक्ता का कहना है कि दोनों ने समझौते के तहत शादी कर ली है। ऐसी शादी को कानून में मान्यता नहीं है। इसलिए कोई सुरक्षा नहीं दी जा सकती है। इस पर कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई तक याचिकाकर्ता विशेष विवाह अधिनियम के प्रावधानों के तहत शादी कर पूरक हलफनामे के साथ सबूत दाखिल करे। तब तक प्रतिवादियों की ओर से याचिकाकर्ताओं के जीवन को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई नुकसान न पहुंचाया जाए।

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