हाईकोर्ट ने प्रयागराज पुलिस को फटकारा : एफआईआर में देरी पर आयुक्त और डीसी को किया तलब, 10 दिसंबर को होगी सुनवाई

UPT | इलाहाबाद हाईकोर्ट

Nov 29, 2024 11:55

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एफआईआर में देरी के मामले में प्रयागराज के पुलिस आयुक्त तरुण गाबा और पुलिस उपायुक्त यमुनानगर को तलब किया है। न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय की अदालत...

Prayagraj News : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एफआईआर में देरी के मामले में प्रयागराज के पुलिस आयुक्त तरुण गाबा और पुलिस उपायुक्त यमुनानगर को तलब किया है। न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय की अदालत ने इन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे 10 दिसंबर को अदालत में उपस्थित होकर यह बताएं कि दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है।

राजनीतिक दबाव के चलते दर्ज नहीं की एफआईआर
यह मामला बलराम यादव की अवमानना अर्जी से जुड़ा है। जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि 25 सितंबर 2024 को विधायक के प्रतिनिधि अर्पित जायसवाल ने उनके पिता पर हमला किया। जिसके कारण उनकी मौत हो गई। इसके बावजूद घूरपुर थाना प्रभारी ने राजनीतिक दबाव के चलते एफआईआर दर्ज नहीं की। यादव के वकील रज्जन सिंह यादव ने अदालत में यह दलील दी कि न्यायालय द्वारा पहले दिए गए निर्देशों के बावजूद एफआईआर न दर्ज करना अवमानना के बराबर है।

एफआईआर में देरी पर आयुक्त और डीसी को किया तलब
अदालत में 25 नवंबर को एफआईआर दर्ज होने की सूचना मिलने के बाद भी, न्यायालय ने एफआईआर में हुई देरी पर गंभीरता जताते हुए पुलिस आयुक्त, पुलिस उपायुक्त और घूरपुर थाना प्रभारी को तलब किया। पुलिस अधिकारियों ने हलफनामा पेश कर बताया कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है। हालांकि, अदालत ने सवाल उठाया कि इस देरी के लिए दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधिकारियों ने जवाब देने के लिए एक हफ्ते का समय मांगा, जिस पर न्यायालय ने 10 दिसंबर की तारीख तय की और आदेश दिया कि सभी संबंधित पुलिस अधिकारी अदालत में हाजिर रहें।

Also Read