Muzaffarnagar News : चरथावल के अमित का धर्मान्तरण कराने के मामले में मौलाना कलीम सिद्दीकी समेत इन आरोपियों को दोबारा भेजा गया समन

सोशल मीडिया | प्रतीकात्मक फोटो

Dec 13, 2024 00:56

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर स्थित चरथावल के रहने वाले अमित प्रजापति के धर्मांतरण के मामले में आरोपियों को दोबारा समन जारी किया गया है। एसीजेएम द्वितीय कोर्ट ने...

Muzaffarnagar News : उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर स्थित चरथावल के रहने वाले अमित प्रजापति के धर्मांतरण के मामले में आरोपियों को दोबारा समन जारी किया गया है। एसीजेएम द्वितीय कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 25 जनवरी की तारीख तय की है। इस मामले में आरोपी मौलाना कलीम सिद्दीकी और अन्य पर आरोप है कि उन्होंने अमित का धर्मांतरण कर उसे अब्दुल्ला नाम दिया था। पुलिस ने इस मामले में मौलाना कलीम सिद्दीकी, हाजी सलीम, दिलशाद, जाहिद मुल्ला, नौशाद, मोमीन और इसरार प्रधान के खिलाफ मामला दर्ज किया था। आरोपियों के खिलाफ 17 अप्रैल 2022 को आरोप पत्र दाखिल किया गया था।

धर्मांतरण कराने का आरोप
पीड़ित ने अपनी शिकायत में बताया था कि आरोपी उसे फुलत स्थित मदरसा जामिया इमाम शाह वलीउल्लाह इस्लामिया ले गए थे। जहां मौलाना कलीम सिद्दीकी ने उसे कलमा पढ़वाकर धर्मांतरण कराया और नया नाम अब्दुल्ला दिया। 2015 में उसे मदरसा देवबंद में उर्दू और अरबी भाषा सीखने के लिए भेजा गया था। इसके बाद उसे लगातार धार्मिक गतिविधियों में शामिल किया गया। 25 अक्टूबर 2021 को उसे गंभीरता से पीटा गया था। जिसके बाद वह जान बचाकर भाग आया।

अदालत ने उन्हें दोबारा समन जारी करने का दिया आदेश 
गुरुवार को इस मामले की सुनवाई एसीजेएम द्वितीय कोर्ट में हुई। जहां आरोपी अदालत में उपस्थित नहीं हुए। इसके बाद अदालत ने उन्हें दोबारा समन जारी करने का आदेश दिया। इस मामले में फुलत के मौलाना कलीम को 2021 में एक अन्य प्रकरण में लखनऊ कोर्ट द्वारा उम्रकैद की सजा सुनाई जा चुकी है। 

Also Read