एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश प्रमोद कुमार गिरि ने अमरमणि को फरार घोषित करते हुए मामले में गवाही की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। अदालत ने गवाही के लिए 13 नवंबर की तारीख तय की है...
पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी पर कानूनी कार्रवाई तेज : बस्ती अपहरण मामले में फरार घोषित, कोर्ट ने शुरू की गवाही
Nov 07, 2024 19:05
Nov 07, 2024 19:05
- बस्ती अपहरण मामले में गिरफ्तारी अस्संभव
- कोर्ट में शुरू हुई गवाही
- अमरमणि त्रिपाठी पर कसा शिकंजा
गवाह के बयान कोर्ट में दर्ज
इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि अमरमणि की गिरफ्तारी की संभावना अब न के बराबर है। इसके बाद, लखनऊ में उनकी संपत्ति कुर्क करने वाले कोतवाली के उपनिरीक्षक राजेश यादव का बयान अदालत में दर्ज किया गया। राजेश यादव ने कुर्की की प्रक्रिया और इसके विवरण से संबंधित जानकारी अदालत को सौंपी।
पहले ही कुर्क हो चुकी है संपत्ति
इस केस में अदालत ने निर्देश दिए हैं कि 23 साल पुरानी इस कार्यवाही में अभियुक्त की सारी चल-अचल संपत्तियां पहले ही कुर्क की जा चुकी हैं। अब जबकि अमरमणि की गिरफ्तारी संभव नहीं है, अदालत ने उनके गैर-मौजूदगी में गवाही की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। यह फैसला मामले की तेजी से सुनवाई के लिए लिया गया है।
संपत्तियों के कुर्की की रिपोर्ट कोर्ट में पेश
हाल ही में हुई सुनवाई के दौरान कोतवाली पुलिस ने अमरमणि की महराजगंज और लखनऊ स्थित संपत्तियों की कुर्की के संबंध में रिपोर्ट अदालत के सामने पेश की थी। इसके अलावा, महराजगंज के नौतनवा में उनकी संपत्ति कुर्क करने वाले उपनिरीक्षक राममणि उपाध्याय का भी बयान दर्ज किया गया था। बुधवार को लखनऊ में संपत्ति कुर्क करने वाली पुलिस टीम के उपनिरीक्षक राजेश यादव का बयान अदालत में लिया गया।
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