कोर्ट की सख्त कार्रवाई : अमरमणि त्रिपाठी के जमानतदारों से वसूली जाएगी जमानत राशि, न्यायालय ने दिया आदेश

अमरमणि त्रिपाठी के जमानतदारों से वसूली जाएगी जमानत राशि, न्यायालय ने दिया आदेश
UPT | अमरमणि त्रिपाठी के जमानतदारों से वसूली जाएगी जमानत राशि

Dec 18, 2024 18:06

राहुल मद्धेशिया अपहरण कांड में भगोड़ा घोषित किए गए पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी के जमानतदारों पर अब न्यायालय ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है...

Dec 18, 2024 18:06

Basti News : राहुल मद्धेशिया अपहरण कांड में भगोड़ा घोषित किए गए पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी के जमानतदारों पर अब न्यायालय ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। विशेष सत्र न्यायाधीश/एमपी एमएलए कोर्ट, प्रमोद कुमार गिरि की अदालत ने मंगलवार को अमरमणि के जमानतदारों से जमानत की रकम वसूल करने का आदेश दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने जमानतदारों के खिलाफ अलग से पत्रावली खोलने का भी निर्देश दिया है। कोर्ट के इस आदेश के बाद जमानतदारों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मंगलवार को कोई गवाह कोर्ट में पेश नहीं हुआ और अब इस मामले की अगली सुनवाई 5 जनवरी को होगी।

अपहरण मामले में अमरमणि त्रिपाठी का संदिग्ध रोल
यह मामला 6 दिसंबर 2002 का है जब बस्ती के कोतवाली क्षेत्र के रोडवेज तिराहा निवासी राहुल मद्धेशिया का अपहरण हुआ था। इस मामले में पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी पर साजिश रचने का आरोप है। इसके साथ ही इस मामले में गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई थी। कोर्ट में बार-बार हाजिर न होने के कारण अमरमणि की लखनऊ और महराजगंज जिले में स्थित संपत्तियों को कुर्क कर लिया गया है। इसके बावजूद कोर्ट ने अमरमणि की अनुपस्थिति में ही सुनवाई जारी रखने का आदेश दिया।



जमानतदारों पर कार्रवाई का आदेश
मंगलवार को सुनवाई के दौरान शासकीय अधिवक्ता ने अदालत में कहा कि अमरमणि की गैरहाजिरी के कारण उनके जमानतदारों पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। कोर्ट ने इस पर संज्ञान लेते हुए गोरखपुर के चिलुआताल क्षेत्र के अवई पाका गांव निवासी रोहित चतुर्वेदी और सहजनवा क्षेत्र के कालेसर निवासी नर्वदेश्वर यादव के खिलाफ अलग पत्रावली खोलने का आदेश दिया है। इन दोनों जमानतदारों ने 50-50 हजार रुपये की जमानत राशि की संपत्ति के कागजात जमा किए थे। अब कोर्ट ने जमानत राशि की वसूली की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। इससे पहले मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने हाईकोर्ट के आदेश पर 2 फरवरी 2002 को जमानत राशि निर्धारित की थी। अब न्यायालय के आदेश के बाद जमानत राशि की वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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