बस्ती विकास प्राधिकरण (बीडीए) ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए तीन कॉमर्शियल भवनों को सील कर दिया। यह कार्रवाई जिलाधिकारी और बीडीए के उपाध्यक्ष रवीश गुप्ता के निर्देश पर की गई...
अवैध निर्माण पर बीडीए की कार्रवाई : लाइब्रेरी के बाद तीन कॉमर्शियल भवन सीलबंद, नोटिस का जवाब नहीं मिलने पर लिया एक्शन
Aug 28, 2024 21:07
Aug 28, 2024 21:07
बीडीए ने इन तीन प्रमुख कॉमर्शियल भवनों को किया सील
- पवन कुमार के गोरखपुर रोड पर अस्पताल चौराहे के पास स्थित पूर्वनिर्मित दुकान के पीछे बने बेसमेंट को सील किया गया।
- डॉ. रामजी सोनी के पिपरा रामकिशुन सेंट जोसेफ स्कूल रोड पर बिना स्वीकृत मानचित्र के 250 वर्ग मीटर में किए गए निर्माण को भी सील किया गया।
- डॉ. राकेश श्रीवास्तव के मालवीय रोड पर स्थित प्लॉट नंबर 865, फौव्वारा तिराहा पर मानचित्र के खिलाफ किए गए निर्माण पर भी कार्रवाई करते हुए भवन को सील कर दिया गया।
शासन के निर्देशों के तहत कार्रवाई
एडीएम और बीडीए सचिव प्रतिपाल सिंह चौहान ने जानकारी दी कि बस्ती में महायोजना 2031 लागू होने के बाद सभी निर्माण कार्यों को निर्धारित नियमों और मानकों के अनुसार किया जाना अनिवार्य है। उन्होंने कहा, "हम अवैध निर्माणों और बिना मानचित्र के किए गए निर्माणों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। शासन के निर्देशों के तहत, जो भी भवन या बेसमेंट अवैध रूप से बने हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इन भवनों को सील करने से पहले नोटिस दिए गए थे, लेकिन जब उत्तर नहीं मिला तब मजबूरी में सीलिंग की कार्रवाई की गई है।"
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