चित्रकूट पड़ोसी को घर से घसीट कर लाने और उसकी गला काट कर हत्या करने के मामले में दोष सिद्ध होने पर सत्र न्यायाधीश विकास कुमार प्रथम ने हत्यारोपी पति-पत्नी और उनके बेटे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है साथ ही अर्थदंड से भी दंडित किया है...
Chitrakoot news : पड़ोसी की हत्या में पति - पत्नी और बेटे को उम्रकैद, एक साल पहले हुई थी हत्या
May 03, 2024 15:06
May 03, 2024 15:06
जिससे राम कैलाश वहीं गिर गया और गर्दन में घाव होने के कारण मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के प्रत्यक्षदर्शी मृतक के चाचा हेतलाल की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने तीनों हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। साथ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। एक साल पहले हुए इस हत्याकांड में अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के चलते अब तक तीनों हत्यारोपियों की जमानत नहीं हो सकी।बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद शुक्रवार को सत्र न्यायाधीश विकास कुमार प्रथम ने निर्णय सुनाया। जिसमें दोष सिद्ध होने पर हत्यारोपी धर्मराज, उसके पिता समरजीत व मां सरोज देवी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही प्रत्येक आरोपी को 11हजार रू अर्थदंड से दंडित किया गया।
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