उत्तर प्रदेश के जनपद महराजगंज में तीन वर्ष पूर्व चौक थाना क्षेत्र के एक गांव में किशोरी को बहला-फुसलाकर भगाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में...
महाराजगंज न्यूज : दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास, लगाया गया नौ हजार रुपये जुर्माना
May 05, 2024 16:54
May 05, 2024 16:54
किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म करने का आरोप
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विजय नारायण सिंह ने बताया कि 29 मई 2021 को चौक थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी को निचलौल थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाला युवक बहला-फुसलाकर भगा ले गया था। इस मामले में चौक पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर किशोरी को बरामद करते हुए आरोपी निचलौल के बेलवा गांव के रहने वाले उग्रसेन के खिलाफ 31 जुलाई 2021 को आरोपपत्र दाखिल किया गया था। विचारण के दौरान साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर बहस करते हुए आरोपी के विरुद्ध सजा की मांग की गई। जिसके क्रम में साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी के विरुद्ध यह सजा सुनाई है।
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