सांसद रामभुआल निषाद के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी : अदालत ने 10 जनवरी तक कुर्की का आदेश दिया

अदालत ने 10 जनवरी तक कुर्की का आदेश दिया
UPT | रामभुआल निषाद

Dec 09, 2024 22:35

सुल्तानपुर से सांसद और गोरखपुर के बड़हलगंज निवासी रामभुआल निषाद के खिलाफ अदालत ने सख्त कदम उठाया है।

Dec 09, 2024 22:35

Gorakhpur News : सुल्तानपुर से सांसद और गोरखपुर के बड़हलगंज निवासी रामभुआल निषाद के खिलाफ अदालत ने सख्त कदम उठाया है। विशेष न्यायाधीश MP/MLA कोर्ट ज्ञानेंद्र कुमार ने सांसद के बार-बार कोर्ट में पेश न होने पर गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किया है। इसके साथ ही, धारा 82 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत कार्रवाई शुरू करते हुए बड़हलगंज थाना प्रभारी को आदेश दिया गया है कि 10 जनवरी 2025 तक कुर्की की प्रक्रिया पूरी कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

क्या है मामला?
यह मामला वर्ष 2015 का है, जब पुलिस निगरानी में एक शव को दाह संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था। इस दौरान रामभुआल निषाद के नेतृत्व में सैकड़ों समर्थकों ने शव को पटना चौराहे पर राष्ट्रीय राजमार्ग के बीच रखकर सड़क जाम कर दिया। इससे आवागमन बाधित हो गया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए थानाध्यक्ष प्रभातेश कुमार और उनकी टीम ने प्रयास किया, लेकिन रामभुआल निषाद और उनके समर्थक पुलिसकर्मियों से भिड़ गए। न केवल उन्होंने पुलिसकर्मियों को गालियां दीं, बल्कि जान से मारने की धमकी भी दी। इस घटना के कारण इलाके की शांति व्यवस्था भंग हो गई थी।



अदालत में पेश न होने पर कार्रवाई तेज
रामभुआल निषाद को कई बार अदालत में पेश होने का अवसर दिया गया, लेकिन उन्होंने अनुपस्थिति बनाए रखी। अदालत ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए गैर-जमानती वारंट जारी किया। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि 10 जनवरी 2025 तक वारंट की तामील नहीं होती है, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई और तेज कर दी जाएगी।

कानून का सख्त संदेश
बड़हलगंज थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया है कि वे धारा 82 के तहत कार्रवाई सुनिश्चित करें और रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत करें। अदालत ने यह संदेश दिया है कि कानून का पालन सभी के लिए अनिवार्य है और चाहे व्यक्ति कितना भी प्रभावशाली हो, उसे कानून का उल्लंघन करने पर बख्शा नहीं जाएगा।

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