Jhansi News : दहेज हत्या में पति और सास को 10-10 साल की सजा, 14 हजार का जुर्माना

दहेज हत्या में पति और सास को 10-10 साल की सजा, 14 हजार का जुर्माना
सोशल मीडिया | दहेज हत्या में पति और सास को 10-10 साल की सजा

Dec 06, 2024 06:46

झांसी में दहेज हत्या के मामले में बड़ा फैसला, कोर्ट ने पति और सास को 10-10 साल की सजा और 14 हजार रुपये जुर्माना लगाया। दहेज की मांग पूरी न होने पर महिला को जलाकर मारने का मामला। पढ़ें पूरी खबर।

Dec 06, 2024 06:46

Jhansi News : झांसी में दहेज हत्या के मामले में कोर्ट ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया। अपर सत्र न्यायाधीश जितेंद्र यादव ने पति अमित श्रीवास और सास जनक कुमारी को दोषी पाते हुए 10-10 साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही, दोनों पर 14 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना न भरने की स्थिति में 3 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

शादी के 18 महीने बाद जला दिया गया था महिला को
विशेष लोक अभियोजक संजय कुमार पांडेय ने बताया कि टीला शिवगंज निवासी संतोष श्रीवास ने मऊरानीपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया था कि उनकी बेटी की शादी 7 जुलाई 2016 को मऊरानीपुर के कोटरा गांव निवासी अमित श्रीवास से हुई थी। शादी के बाद ससुराल पक्ष दहेज की मांग को लेकर उनकी बेटी को लगातार प्रताड़ित करने लगा।

बेटी ने जब मायके आकर अपनी परेशानी बताई, तो परिजनों ने ससुराल वालों को समझाने की कोशिश की। लेकिन, वे नहीं माने। 3 मार्च 2018 को ससुराल वालों ने मिलकर उनकी बेटी के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। गंभीर रूप से झुलसने के कारण इलाज के दौरान बेटी की मौत हो गई।

पुलिस ने पति और सास को किया गिरफ्तार
घटना के बाद पुलिस ने पति अमित श्रीवास और सास जनक कुमारी के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया। जांच पूरी होने पर कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया। लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाते हुए दोनों को सजा सुनाई।
यह फैसला दहेज उत्पीड़न के खिलाफ एक कड़ा संदेश है और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
 

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