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Jhansi News : युवक की हत्या में 7 को आजीवन कारावास, 65-65 हजार रुपये अर्थदंड

युवक की हत्या में 7 को आजीवन कारावास, 65-65 हजार रुपये अर्थदंड
सोशल मीडिया | झांसी में 7 हत्या के आरोपियों को उम्र कैद की सजा

Apr 30, 2024 04:56

अपर सत्र न्यायाधीश विजय कुमार वर्मा-प्रथम की अदालत ने एक युवक की हत्या के मामले में सात आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, सभी पर 65-65 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह फैसला बबीना थाना क्षेत्र में आठ साल पहले हुई एक घटना में सुनाया गया है।

Apr 30, 2024 04:56

Short Highlights
  • अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला
  • आठ साल पहले बबीना थाना क्षेत्र में हुई थी घटना
  • प्रेम सिंह की हत्या में शामिल
  • मुकदमे के दौरान रामजी लाल की मौत

Jhansi News : झांसी के बबीना थाना क्षेत्र में आठ साल पहले हुई एक हत्याकांड में अपर सत्र न्यायाधीश विजय कुमार वर्मा-प्रथम की अदालत ने 7 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, सभी पर 65-65 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।

 

ये है पूरा मामला

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र पांचाल ने बताया कि, गांव रसीना निवासी महताब सिंह ने थाना बबीना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके बेटे प्रेम सिंह ने घर पर गणेशजी की प्रतिमा स्थापित की थी। 17 सितंबर 2015 की शाम, गांव के भरत और इंदर उनके बेटे को चंदा उगाने के बहाने उदेश यादव की दुकान पर ले गए। वहां गांव के ही भय्यन उर्फ सत्यपाल, हरदौल, रामजीलाल, धर्मवीर उर्फ भज्जू, शिरोमन और सीताराम ने मिलकर प्रेम सिंह पर लाठी-डंडों और पत्थरों से हमला कर दिया।

प्रेम सिंह के चिल्लाने की आवाज सुनकर उनके पिता, भाई अजब सिंह, मां उर्मिला और चाचा हुकुम सिंह बचाने दौड़े, लेकिन उन पर भी हमला कर दिया गया। गंभीर रूप से घायल प्रेम सिंह को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

न्यायालय का फैसला

पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर, न्यायालय ने भय्यन उर्फ सत्यपाल, हरदौल, सीताराम, धर्मवीर उर्फ मज्जू, शिरोमन, भरत और इंदर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही, उन पर 65-65 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड की अदायगी न करने पर उन्हें एक-एक साल का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।

गौरतलब है कि मुकदमे की सुनवाई के दौरान एक अन्य आरोपी रामजीलाल की मृत्यु हो गई थी।


 

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