Jhansi News : हत्या की कोशिश के जुर्म में दो दोषियों को 10 साल की सजा

हत्या की कोशिश के जुर्म में दो दोषियों को 10 साल की सजा
UPT | दो दोषियों को 10 साल की सजा

Dec 13, 2024 18:57

झांसी में 6 साल पुराने हत्या के प्रयास के मामले में दोषियों को 10-10 साल की सजा सुनाई गई। जानिए पूरा मामला।

Dec 13, 2024 18:57

Jhansi News : न्यायालय संख्या-1 के अपर सत्र न्यायाधीश शक्ति पुत्र तौमर ने गुरुवार को 6 साल पुराने हत्या की कोशिश के मामले में फैसला सुनाते हुए दो दोषियों को 10-10 साल के कारावास की सजा दी है। साथ ही, दोनों पर 36 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न भरने की स्थिति में दोषियों को एक-एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

क्या था मामला
12 जून 2018 को चिरगांव के निवी गांव में जमुना प्रसाद और उनकी पत्नी आशा देवी अपने घर पर थे। तभी खिरियाराम निवासी रामकुमार यादव, निवी गांव निवासी लखन पाल और मोतीपाल, तथा बेहटा गांव निवासी श्यामू समेत अन्य ने घर में घुसकर जमुना प्रसाद पर जानलेवा हमला किया। हमलावरों ने जमुना प्रसाद को घर से घसीटकर बाहर लाकर दोबारा मारा-पीटा, जिससे वह मरणासन्न हो गए। बचाने आई उनकी पत्नी आशा देवी से भी मारपीट की गई।

गांववालों और पुलिस की तत्परता
गांव वालों के ललकारने और पुलिस के मौके पर पहुंचने के बाद सभी आरोपी जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। जमुना प्रसाद के भाई की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर चार आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।

कोर्ट का फैसला
लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने लखन पाल और रामकुमार यादव को हत्या की कोशिश और अन्य धाराओं में दोषी पाते हुए 10-10 साल की सजा सुनाई। दोनों पर 36 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। वहीं, श्यामू और मोतीपाल को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया।

सरकारी पक्ष का बयान
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता तेज सिंह गौर ने बताया कि यह फैसला अपराधियों को सबक सिखाने और कानून का डर बनाए रखने में मदद करेगा। 

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