कन्नौज में कोर्ट ने एक तांत्रिक को तीन साल की सजा सुनाई है। तांत्रिक ने छह साल पहले नाबालिग को भूत-प्रेत का साया बताकर नाबालिग के शरीर में भभूत लगाने के नाम पर छेड़छाड़ की थी।
Kannauj News : भूत-प्रेत का साया बताकर तांत्रिक ने नाबालिग के शरीर में भभूत लगाने के नाम की थी छेड़छाड़, कोर्ट ने सुनाई तीन साल की सजा
Dec 07, 2024 22:44
Dec 07, 2024 22:44
- न्यायाधीश ने साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर तांत्रिक को दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा सुनाई
- तांत्रिक ने भूत-प्रेत का डर दिखाकर नाबालिग के शरीर पर लगाई थी भभूत, फिर की थी छेड़छाड़
- पुलिस ने पॉक्सो एक्ट और छेड़छाड़ की धाराओं में केस दर्ज किया था
सौरिख थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता माता-पिता के साथ नई दिल्ली में रहती है। छह साल पहले नाबालिग माता-पिता के साथ गांव आई हुई थी। बीते 26 फरवरी 2018 को नाबालिग (17) चक्की से चावल लेकर घर आ रही थी। रास्ते में तांत्रिक दिनेश लोधी ने रोक लिया था।
भभूत लगाने के नाम पर छेड़छाड़
तांत्रिक ने नाबालिग को बताया कि तुम्हारे ऊपर भूत-प्रेत का साया है। उसने नाबालिग को आत्माओं का डर दिखाकर झोपड़ी के अंदर ले गया था। तांत्रिक ने अगरबत्ती जलाकर मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। इसके बाद उसने नाबालिग के शरीर में भभूत लगाई, और छेड़छाड़ करने लगा।
परिजनों ने दर्ज कराया था मुकदमा
पीड़िता किसी तरह से तांत्रिक के चुंगल से खुद को छुड़ाकर घर पहुंची। उसने परिजनों को पूरा घटनाक्रम बताया। परिजनों ने थाने में तांत्रिक के खिलाफ तहरीर दी, पुलिस ने तांत्रिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। विवेचक ने तांत्रिक के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी। मुक़दमें की सुनवाई कर रहीं न्यायधीश ने तांत्रिक को दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा सुनाई है, और 7,500 का जुर्माना लगाया है।
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