कानपुर देहात में बच्ची से अश्लीलता करने के मामले में नाबालिग को पांच साल की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही 20 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया गया। बच्ची के पिता ने सात पहले घाटमपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
Kanpur Dehat News : सात साल की बच्ची से अश्लीलता करने के मामले में नाबालिग को पांच साल की सजा, 20 हजार का जुर्माना भी लगा
Dec 03, 2024 21:27
Dec 03, 2024 21:27
विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि घाटमपुर थाना क्षेत्र स्थित एक गांव निवासी पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने पुलिस को बताया था कि 11 अगस्त 2017 को उनकी सात वर्षीय बेटी घर के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाले एक नाबालिग बेटी को टॉफी खिलाने के बहाने लें गया। बेटी के साथ अश्लील हरकत करने लगा।
बेटी ने घर आकर घटना की जानकारी दी। पुलिस ने विवेचना करते हुए आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किए थे। मामले की सुनवाई अपर जिलाजज 13/पॉक्सो एक्ट शरद कुमार त्रिपाठी की अदालत चल रही थी। सोमवार को अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए, दोनों पक्षों की दलीलें सुनने में बाद नाबालिग को दोष सिद्ध करते हुए पांच साल कारावास की सजा सुनाई है।
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