Kanpur News : रेलवे, मेट्रो और एयरपोर्ट पर भी मिलेगी शराब, आज से नया बदलाव, जानें पूरा नियम...

रेलवे, मेट्रो और एयरपोर्ट पर भी मिलेगी शराब, आज से नया बदलाव, जानें पूरा नियम...
UPT | रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर भी मिलेगी शराब।

Apr 01, 2024 15:57

शराब बिक्री को लेकर आज सोमवार यानी 1 अप्रैल से कई सारे बदलाव होने वाले हैं। इसके तहत आज से कानपुर मेट्रो, रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों में भी शराब का शौक रखने वाले लोग शराब खरीद...

Apr 01, 2024 15:57

Kanpur News : शराब बिक्री को लेकर आज सोमवार यानी 1 अप्रैल से कई सारे बदलाव होने वाले हैं। इसके तहत आज से कानपुर मेट्रो, रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों में भी शराब का शौक रखने वाले लोग शराब खरीद सकेंगे। आज से कानपुर मेट्रो रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डों में शराब बिक सकेगी। इसके लिए बाकायदा इन परिसरों में प्रीमियर रिटेल काउंटर खोले जाएंगे। नए नियमों के तहत बीयर के दुकानदार 20 मीटर की परिधि में बीयर पिला सकेंगे।

ये हैं नए नियम
बता दें कि शराब का शौक रखने वाले लोगों के लिए आबकारी विभाग ने आज 1 अप्रैल से कई सारे बदलाव किए हैं। अब रेलवे स्टेशन, कानपुर मेट्रो और एयरपोर्ट शराब खरीद सकेंगे। इसके लिए बाकायदा परिसरों में प्रीमियर रिटेल काउंटर खोले जाएंगे। नए नियमों के तहत बीयर के दुकानदार 20 मीटर की परिधि में बीयर पिला सकेंगे। उनको 100 वर्गफीट का परिसर बनाने की अनुमति होगी। इसके लिए उनको 5000 रुपये साल का परमिट शुल्क चुकाना होगा। 1 अप्रैल से मैकडॉवेल नंबर वन को छोड़कर बाकी अंग्रेजी, देसी और बीयर के दामों में कोई बदलाव नहीं होगा। अब घर या बाहर किसी भी आयोजन के लिए शराब पिलाने का अस्थाई लाइसेंस 6 की बजाय 12 घंटे का मिलेगा। रात 12:00 बजे के बाद शराब नहीं परोसी जाएगी। 

क्या कहते हैं आबकारी अधिकारी
जिला आबकारी अधिकारी प्रगल्भ लवानिया के मुताबिक, अब देसी शराब की बिक्री पांच के गुणांक में होगी, जिससे विक्रेता अधिक पैसा न वसूल सके। उन्होंने बताया कि अब तक बार में सिर्फ 12:00 तक ही शराब पिलाने का प्रावधान था। अब बार में रात 2:00 बजे तक शराब परोसी जा सकेगी। इसके लिए रात 12 बजे से 1:00 बजे तक पिलाने के लिए 1.25 लाख और 1 से 2:00 तक पिलाने के लिए 2.50 लाख  रुपए का सालाना अतिरिक्त भुगतान करना होगा। बार मलिक दूसरे परिसर में स्थित स्विमिंग पूल, लॉन व छत पर भी अतिरिक्त काउंटर लगाकर शराब पिला सकते हैं। इसके लिए ढाई लाख रुपए का अतिरिक्त भुगतान करना होगा।

नए नियम इस प्रकार हैं...
  • नवीनीकरण दुकान के मालिक शुरुआती स्टॉक को स्टांप पर देकर उसमें नई स्लिप लगाकर बेचेंगे।
  • नई दुकान में पुरानी मदिरा, बीयर नहीं पाई जानी चाहिए।
  • फुटकर व थोक दुकानदार पर वर्ष 2022-23 से पूर्व की निर्मित शराब नष्ट कराएंगे। इनका रोलओवर नहीं होगा।
  • देसी शराब के थोक दुकानदार वर्ष 2023-24 का अवशेष स्टॉक नष्ट कराएंगे।
  • सभी दुकानों में कैमरे डिस्प्ले, दुकानों के बोर्ड में कंपनी दुकानों का नाम लिखेंगे।

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