विभागीय जांच में पाया गया कि 2,000 से अधिक मामलों में सत्यापन प्रक्रिया अधूरी है। वहीं, 1,300 मामले ऑनलाइन ट्रांजेक्शन फेल होने के कारण रुके हुए हैं। बैंकों और संबंधित अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर इन तकनीकी खामियों को दूर करने की प्रक्रिया जारी है।
Lucknow News : 10 हजार बुजुर्ग पेंशन का कर रहे इंतजार, समाज कल्याण विभाग बैंक खातों का सत्यापन कराने में जुटा
Dec 05, 2024 01:06
Dec 05, 2024 01:06
पेंशन से जुड़ी योजना का दायरा
राजधानी लखनऊ में लगभग 75,000 बुजुर्ग इस योजना के लाभार्थी हैं। योजना के तहत, पात्र बुजुर्गों को हर तिमाही 3,000 उनके बैंक खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर किए जाते हैं। हालांकि, इस बार करीब 10,000 लाभार्थियों के खाते में यह राशि नहीं पहुंच पाई। इनमें से 7,500 से अधिक मामलों को सत्यापित करके पुनः प्रक्रिया में भेजा जा चुका है।
सत्यापन में देरी और ऑनलाइन प्रक्रिया की समस्याएं
विभागीय जांच में पाया गया कि 2,000 से अधिक मामलों में सत्यापन प्रक्रिया अधूरी है। वहीं, 1,300 मामले ऑनलाइन ट्रांजेक्शन फेल होने के कारण रुके हुए हैं। बैंकों और संबंधित अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर इन तकनीकी खामियों को दूर करने की प्रक्रिया जारी है। हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि लाभार्थियों को पेंशन कब तक मिलेगी।
पेंशन के पात्र कौन?
इस योजना के तहत, वे बुजुर्ग पात्र हैं जो 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं और गरीबी रेखा के नीचे आते हैं।
शहरी क्षेत्र के लिए आय सीमा : 56,460 रुपये वार्षिक।
ग्रामीण क्षेत्र के लिए आय सीमा : 46,080 रुपये वार्षिक।
योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर बुजुर्गों को सहायता प्रदान करना है। इसके तहत प्रत्येक पात्र बुजुर्ग को 1,000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाती है।
ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया, आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
- बुजुर्ग नागरिक sspy-up.gov.in वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- पासपोर्ट साइज फोटो
- जन्मतिथि प्रमाण पत्र
- पहचान पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- यह पूरी प्रक्रिया डिजिटल है, जिससे इसे पारदर्शी और सरल बनाने की कोशिश की गई है।
जिला समाज कल्याण अधिकारी सुनीता सिंह ने बताया कि पेंशन रुके होने के पीछे कई कारण हैं, जिनमें अधूरी जानकारी और बैंक खातों का आधार से लिंक न होना शामिल है। विभाग अब नए सिरे से सत्यापन कर रहा है और खामियों को दूर किया जा रहा है। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सत्यापन प्रक्रिया पूरी होते ही लाभार्थियों को उनकी पेंशन जारी कर दी जाए।
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