उत्तर प्रदेश में परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य करने के बाद शिक्षा विभाग ने छात्रों की अटेंडेंस को लेकर भी नए निर्देश जारी किए हैं...
New Attendence Rule : यूपी में टीचरों के बाद छात्रों की हाजिरी का नया नियम आया, 30 दिनों से अनुपस्थित बच्चा तो आउट ऑफ स्कूल होगा
Jul 10, 2024 15:38
Jul 10, 2024 15:38
मिली जानकारी के मुताबिक अगर छह दिन लगातार कोई विद्यार्थी स्कूल नहीं आता है तो शिक्षक उसके घर का भ्रमण करेंगे और अभिभावक की काउंसिलिंग कर बच्चे को स्कूल भेजने को प्रेरित करेंगे। वहीं पुनरावृत्ति कक्षाएं चलाकर छूटा पाठ्यक्रम पूरा कराया जाएगा। इसी तरह 10 दिन तक लगातार स्कूल न आने वाले छात्र के अभिभावकों को पहली तिमाही की अभिभावक-अध्यापक बैठक में शिक्षक चेतावनी देंगे।
चलाई जाएंगी एक्स्ट्रा क्लासेज
अगर किसी स्टूडेंट के 35 फ़ीसदी से कम नंबर हैं तो उनके शैक्षिक स्तर में सुधार के लिए अतिरिक्त कक्षाएं चलाई जाएंगी। इसके अलावा अभिभावकों की भी काउंसिलिंग होगी। बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. एमकेएस सुंदरम के अनुसार 6 से 14 साल का कोई भी बालक बालिका नामांकित नहीं तो बिना विद्यालय का माना जाएगा। बिना कारण 3 दिन अनुपस्थित रहने पर अभिभावक से संपर्क कर स्कूल बुलाया जाएगा। 6 दिन या उससे अधिक अनुपस्थिति रहने पर प्रधानाध्यापक घर जाकर निरीक्षण करेंगे। उन्होंने हर तिमाही होने वाली बैठक में ऐसे बच्चों के अभिभावकों की काउंसिलिंग कराकर पठन-पाठन में सुधार लाने को कहा है। उन्होंने सभी डीएम को भेजे पत्र में कहा कि यदि बच्चा लगातार तीन दिन बिना कारण के अनुपस्थित रहता है तो फोन पर अभिभावक से संपर्क कर बुलावा टोली को भेजें।
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