यूपी की राजधानी में नहीं दौड़ेंगे ई-रिक्शा : पुलिस एक फरवरी से चलाएगी अभियान, वसूलेगी जुर्माना 

पुलिस एक फरवरी से चलाएगी अभियान, वसूलेगी जुर्माना 
UPT | संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था उपेंद्र कुमार अग्रवाल

Jan 29, 2024 14:29

अभियान के दौरान सत्यापन फार्म नहीं भरने वाले ई रिक्शा चालकों से सख्ती से निपटा जाएगा। सबसे पहले दो हजार रुपये को जुर्माना लगाया जाएगा। इसके बाद भी फार्म भरकर जमा नहीं करते हैं तो ई रिक्शा को सीज कर दिया जाएगा। यह सब राजधानी के अंदर यातायात व्यवस्था को सुचारू और सुगम बनाने के लिए ...

Jan 29, 2024 14:29

Short Highlights
  • बिना सत्यापन कराए दौड़ते मिला ई रिक्शा तो भरना पड़ेगा दो हजार रुपए का जुर्माना 
     
Lucknow News : यूपी की राजधानी लखनऊ के अंदर बिना सत्यापन के फार्म जमा किये ई रिक्शा चलाने वालों की अब खैर नहीं है। चूंकि कमिश्नरेट पुलिस ऐसे ई रिक्शा चालकों के खिलाफ एक फरवरी से अभियान चलाने जा रही है। अभियान के दौरान सत्यापन फार्म नहीं भरने वाले ई रिक्शा चालकों से सख्ती से निपटा जाएगा। सबसे पहले दो हजार रुपये को जुर्माना लगाया जाएगा। इसके बाद भी फार्म भरकर जमा नहीं करते हैं तो ई रिक्शा को सीज कर दिया जाएगा। यह सब राजधानी के अंदर यातायात व्यवस्था को सुचारू और सुगम बनाने के लिए किया जा रहा है। 

एक से 15 जनवरी तक 60 हजार फॉर्म छपवाकर बंटवाये
संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था उपेंद्र कुमार अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश की राजधानी में ई-रिक्शा के संचालन को लेकर एक नियम बनाया है। जिनमें मुख्य रूप से समस्त ई-रिक्शा चालकों को एक से 15 जनवरी तक 60 हजार फॉर्म छपवाकर बंटवाये गए। साथ ही 30 जनवरी तक समस्त ई-रिक्शा चालकों को सत्यापन फॉर्म भरकर जमा किया जाना था। उन्होंने बताया कि 1 फरवरी से फार्म जमा नहीं कराने वाले ई-रिक्शा को सड़क पर नहीं दौड़ने दिया जाएगा। अगर ऐसे ई-रिक्शा दौड़ते मिलते हैं तो उन पर दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। 

एक से सात फरवरी तक चलेगा अभियान 
संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था उपेंद्र कुमार अग्रवाल ने बताया कि एक से सात फरवरी तक एक विशेष अभियान सभी थाना अध्यक्ष, चौकी प्रभारी, यातायात उपनिरीक्षक, निरीक्षक चालायेंगे एवं समस्त ई-रिक्शा चालकों को रोककर उनके द्वारा फॉर्म जमा किया गया है या नहीं किया गया चेक करेंगे। यदि उनके द्वारा फॉर्म जमा नहीं किया गया हो तो उनका पुलिस उपायुक्त, यातायात के द्वारा निर्गत आदेश के उल्लंघन के लिए दो हजार रुपये अधिकतम का प्रतिदिन चालान धारा 179 मोटर वाहन एक्ट में करेंगे जब तक कि उनके द्वारा फॉर्म जमा नहीं कर दिया जाता है।

फरवरी से आदेश न मानने पर वाहन होंगे सीज 
संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था उपेंद्र कुमार अग्रवाल ने बताया कि सात फरवरी के बाद इस अभियान को देखा जाएगा। इसके बाद भी अगर ई- रिक्शा चालक सत्यापन फार्म जमा नहीं कराते हैं तो रिपोर्ट दर्ज कर वाहन सीज करने की कार्रवाई की जायेगी। इससे बचने के लिए ई-रिक्शा वाहन मालिक व चालकों से अनुरोध है कि सत्यापन फॉर्म तत्काल नजदीक के थानों पर जमा करायें। फॉर्म यदि न प्राप्त हुआ हो तो कार्यालय सयुक्त पुलिस आयुक्त, (कानून एवं व्यवस्था) अथवा डीसीपी ट्रैफिक कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।

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