पूर्व भाजपा सांसद संघमित्रा मौर्य को लखनऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य मंगलवार को एमपी एमएलए कोर्ट में हाजिर हुईं। कोर्ट ने संघमित्रा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।
Lucknow News : पूर्व सांसद संघमित्रा मौर्य को एमपी-एमएलए कोर्ट से मिली जमानत, इस मामले में जारी हुआ था वारंट
Jul 31, 2024 00:32
Jul 31, 2024 00:32
- 12 अगस्त को सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहने का आदेश
- बगैर तलाक के दूसरा विवाह करने का आरोप
12 अगस्त को सुनवाई की अगली तारीख
कोर्ट ने उन्हें पचास-पचास हजार रुपए की दो जमानत दाखिल करने का आदेश दिया है। वहीं, मजिस्ट्रेट ने अगली सुनवाई के लिए 12 अगस्त की तारीख दी है। उसमें भी उन्हें व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहना होगा।
बगैर तलाक के दूसरा विवाह करने का आरोप
पूर्व सांसद संघमित्रा पर बगैर तलाक के दूसरा विवाह करने का आरोप है। दीपक कुमार स्वर्णकार ने अदालत में संघमित्रा व स्वामी प्रसाद मौर्या समेत अन्य के खिलाफ परिवाद दाखिल किया है। दीपक का कहना है कि तीन जनवरी 2019 को उसका विवाह संघमित्रा मौर्य से हुआ था। शादी के समय अभियुक्ता व उसके पिता ने बताया था कि उसका अपने पहले पति से तलाक हो चुका था, जबकि बाद में पता चला कि संघमित्रा का तलाक 2021 में हुआ था। इन आरोपों के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य और उनका पूरा परिवार विवादों के घेरे में हैं।
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