संभल मस्जिद पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश : यूपी के डिप्टी सीएम ने दी सपा को कड़ी चेतावनी, बोले- कानून हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा

यूपी के डिप्टी सीएम ने दी सपा को कड़ी चेतावनी, बोले- कानून हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा
UPT | सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर यूपी के डिप्टी सीएम का बयान

Nov 29, 2024 18:12

संभल के मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। एक तरफ केशव प्रसाद मौर्य ने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए सपा पर तीखा हमला किया...

Nov 29, 2024 18:12

Lucknow News : संभल के मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। एक तरफ केशव प्रसाद मौर्य ने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए सपा पर तीखा हमला किया, वहीं ब्रजेश पाठक ने भी कानून का पालन सुनिश्चित करने की बात कही। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में निचली अदालत को कोई भी एक्शन लेने से मना किया है और शांति बनाए रखने की सख्त हिदायत दी है।

दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा
संभल हिंसा के केस पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दोनों डिप्टी सीएम का बयान सामने आया है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि सपा के गुंडों और दंगाइयों से अपील है कि वे माहौल खराब न करें, अगर ऐसा किया तो सपा का कहीं नाम-निशान नहीं मिलेगा। पुलिस और प्रशासन दंगाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। मौर्य ने यह भी कहा कि सपा के लोग चाहे जितनी कोशिशें कर लें, कानून और व्यवस्था की स्थिति को दुरुस्त रखा जाएगा।

किसी को कानून हाथ में नहीं लेने देंगे
वहीं ब्रजेश पाठक ने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पूरी तरह सम्मान करते हैं। जो भी कोर्ट ने निर्देश दिए हैं उनका पालन किया जाएगा। किसी को भी कानून हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। जो भी आरोपी या दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। हमारी सरकार और पुलिस-प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा
सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में जामा मस्जिद मामले को लेकर महत्वपूर्ण आदेश दिए गए। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस विवाद में अभी कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। कोर्ट ने निचली अदालत को 8 जनवरी तक कोई भी एक्शन न लेने का निर्देश दिया और कहा कि पहले शांति बनाए रखना जरूरी है। इसके साथ ही कोर्ट ने प्रशासन को कानून-व्यवस्था बनाए रखने की हिदायत दी और कहा कि इस मामले में केवल हाई कोर्ट के आदेश पर ही कार्रवाई की जाएगी।

संभल मस्जिद विवाद क्या है
संभल जिले के जामा मस्जिद को लेकर विवाद उस समय शुरू हुआ। जब हिंदू पक्ष ने यह आरोप लगाया कि मस्जिद का निर्माण पहले के 'हरि हर मंदिर' के स्थान पर हुआ था। इस मामले में एक वकील ने कोर्ट से सर्वे की मांग की, जिसके बाद स्थानीय अदालत ने सर्वे का आदेश दिया। यह आदेश आते ही इलाके में तनाव फैल गया और मुस्लिम समुदाय ने इसका विरोध किया, जिसके बाद हिंसा भड़क गई। इस हिंसा में चार लोगों की जान चली गई और पुलिसकर्मियों समेत कई लोग घायल हुए।

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