मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण बैठक में खाद्य पदार्थों में मानव अपशिष्ट और गंदी चीजों की मिलावट की घटनाओं पर काबू पाने के लिए नए कठोर कानून का प्रस्ताव रखा।मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि इस नए कानून का उल्लंघन करने वालों के लिए कारावास और अर्थदंड का प्रावधान होगा।
खाद्य सुरक्षा को लेकर सख्त कदम : मुख्यमंत्री ने प्रस्तावित नए कानून का किया ऐलान, उल्लंघन पर जेल और अर्थदंड का प्रावधान
Oct 15, 2024 22:25
Oct 15, 2024 22:25
- खाद्य प्रतिष्ठानों में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे
- पहचान छुपाने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का प्रावधान
- रसोई में सिर ढकना, दस्ताने पहनना अनिवार्य
कानून का उल्लंघन करने पर कठोर कार्रवाई
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि इस नए कानून का उल्लंघन करने वालों के लिए कारावास और अर्थदंड का प्रावधान होगा। यह संज्ञानीय अपराध के रूप में माना जाएगा, जिससे कानून लागू करने में सख्ती बरती जाएगी। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी खाद्य प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मियों के लिए पहचान पत्र रखना अनिवार्य किया जाए, ताकि कोई असामाजिक तत्व खाद्य सुरक्षा को खतरे में न डाले।
विक्रेताओं को साइनबोर्ड लगाना अनिवार्य
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खाद्य सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि हर उपभोक्ता को खाद्य एवं पेय पदार्थों के विक्रेताओं के बारे में जानकारी रखने का अधिकार है। इसके लिए विक्रेताओं को अपने प्रतिष्ठानों पर स्पष्ट साइनबोर्ड लगाने होंगे। साथ ही, पहचान छुपाने वालों के खिलाफ कठोरतम सजा का प्रावधान किया जाएगा। इसके अलावा, खाद्य प्रतिष्ठानों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सीसीटीवी कैमरों की अनिवार्यता भी होगी।
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रसोई में सिर ढकना, दस्ताने पहनना अनिवार्य
खाद्य प्रतिष्ठानों में स्वास्थ्य और स्वच्छता को बनाए रखने के लिए, रसोईघर और भोजन कक्ष में निरंतर निगरानी आवश्यक होगी। उन्होंने यह भी कहा कि रसोई में खाना पकाते समय कर्मियों को सिर ढकना, मास्क पहनना और दस्ताने पहनना अनिवार्य होगा। इन कदमों से खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा और उपभोक्ताओं का विश्वास पुनर्स्थापित होगा।
इन नियमों से खाद्य सुरक्षा में होगा सुधार
मुख्यमंत्री ने बैठक में यह भी निर्देश दिया कि यदि किसी खाद्य प्रतिष्ठान में अवैध विदेशी नागरिक या घुसपैठिया कर्मी पाया जाता है, तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में कानून में स्पष्ट प्रावधान किए जाने की आवश्यकता है, ताकि खाद्य सुरक्षा में कोई भी समझौता न हो सके।
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