यूपी में शहीद पुलिसकर्मियों के परिवारों को आर्थिक मदद : नई नियमावली लागू, कानूनी अड़चनों का होगा समाधान

नई नियमावली लागू, कानूनी अड़चनों का होगा समाधान
UPT | प्रतीकात्मक फोटो

Nov 21, 2024 15:57

मुख्यमंत्री ने इस साल 21 अक्तूबर को स्मृति दिवस पर कहा था कि शहीद पुलिसकर्मियों के परिवारों को मिलने वाली आर्थिक मदद में आने वाली कानूनी अड़चनों को जल्दी ही दूर कर लिया जाएगा।

Nov 21, 2024 15:57

Lucknow News : उत्तर प्रदेश में पुलिसकर्मियों के शहीद होने पर उनके परिवारों को दी जाने वाली 50 लाख रुपये की आर्थिक मदद में सामने आने वाली कानूनी अड़चनों को दूर कर लिया गया है। मंगलवार को जारी हुए नए शासनादेश में इस संबंध में सभी आवश्यक प्रावधान स्पष्ट कर दिए गए हैं। इसके तहत किसी भी पुलिसकर्मी के शहीद होने पर सरकार की तरफ से मिलने वाली मदद अब उनके जीवन साथी अथवा कानूनी वारिस को दी जा सकेगी। इस नई व्यवस्था से परिवारों में अक्सर सरकारी मदद को लेकर होने वाले झगड़े भी समाप्त हो जाएंगे।

मुख्यमंत्री का स्मृति दिवस पर वादा
मुख्यमंत्री ने इस साल 21 अक्तूबर को स्मृति दिवस पर कहा था कि शहीद पुलिसकर्मियों के परिवारों को मिलने वाली आर्थिक मदद में आने वाली कानूनी अड़चनों को जल्दी ही दूर कर लिया जाएगा। इसके बाद गृह विभाग ने इस पर मंथन शुरू कर दिया था। कई विशेषज्ञों से राय मशवरा करने के बाद यह नियमावली तैयार की गई है। वर्तमान में अगर कोई पुलिसकर्मी ड्यूटी पर रहते हुए शहीद होता है तो उसके परिवारों को 50 लाख रुपये की मदद दी जाती है, जबकि सड़क हादसे अथवा अन्य वजह से मौत होने पर 25 लाख रुपये की मदद दी जाती है।

नई व्यवस्था के प्रावधान
नए शासनादेश के मुताबिक, अगर मृत पुलिसकर्मी के माता-पिता में से कोई जीवित नहीं है तो पूरी धनराशि उसकी पत्नी को दी जाएगी। अभी तक शहीद होने पर परिवारों को मिलने वाली 50 लाख रुपये में से 40 लाख रुपये पत्नी को और 10 लाख रुपये माता-पिता को देने की व्यवस्था थी। इसी तरह, अगर मृतक पुलिसकर्मी की पत्नी जीवित नहीं है तो पूरी धनराशि उनके माता-पिता को दी जाएगी। अगर मृतक पुलिसकर्मी की पत्नी और माता-पिता में से कोई जीवित नहीं है तो पूरी धनराशि उनके कानूनी उत्तराधिकारी को दी जाएगी।

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विवाहित महिला पुलिसकर्मियों के लिए प्रावधान
नए शासनादेश में एक और महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि अगर मृतक पुलिसकर्मी विवाहित महिला है तो उसके पति को पूरी धनराशि दी जाएगी। अगर पति भी जीवित नहीं है तो मृतका के कानूनी उत्तराधिकारी को यह धनराशि दी जाएगी। अगर मृतक पुलिसकर्मी अविवाहित है तो मिलने वाली सरकारी मदद उसके माता-पिता को दी जाएगी।

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