उत्तर प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों को रिपोर्ट करना अनिवार्य होगा कि उन्होंने आरटीई के तहत कितने गरीब बच्चों को दाखिला दिया है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने सभी बेसिक शिक्षाधिकारियों को आदेश दिया है कि वे अपने-अपने जिलों की सूचनाओं को पोर्टल पर अपलोड करें।
RTE Admission : प्राइवेट स्कूलों को बताना होगा कितने गरीब बच्चों को दाखिले दिए, डीजी का आदेश
Aug 05, 2024 00:11
Aug 05, 2024 00:11
आरटीई योजना के अंतर्गत नामांकन की जानकारी
सत्र 2024-25 के लिए, सभी स्कूलों को यह विवरण प्रदान करना होगा कि कितने गरीब बच्चों को आरटीई योजना के तहत दाखिला दिया गया है।
गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त विद्यालयों की मैपिंग और रजिस्ट्रेशन
गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त विद्यालयों की पूरी मैपिंग और रजिस्ट्रेशन की जानकारी पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। यह जानकारी यह सुनिश्चित करने में मदद करेगी कि सभी विद्यालय उचित रूप से पंजीकृत हैं और उनकी स्थिति का अद्यतन विवरण उपलब्ध है।
पूर्व में अध्ययनरत और नव प्रवेशित छात्रों का विवरण
विद्यालयों को अपने पिछले और नए छात्रों का विवरण भी पोर्टल पर अपलोड करना होगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि सभी छात्रों की जानकारी पूरी और अद्यतन है।
पोर्टल पर भरने की जानकारियां
- स्कूल मैपिंग
- स्कूल रजिस्ट्रेशन
- स्कूल डिटेल फार्म फॉर रजिस्ट्रेशन
- स्कूल एडिटिंग और वैरिफिकेशन
- अपडेट रजिस्टर्ड स्कूल डिटेल्स
- क्लोज्ड स्कूल
- स्टूडेंट डिटेल्स फिल्ड आई स्कूल
- स्टूडेंट प्रमोशन और ड्रॉपआउट स्टूडेंट्स का विवरण
इस निर्देश के तहत, सभी विद्यालयों को अपनी डेटा प्रबंधन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और पोर्टल पर जानकारी को नियमित रूप से अपडेट करने के लिए प्रेरित किया गया है। इससे विभाग को यह समझने में सहायता मिलेगी कि योजना का प्रभाव कितना व्यापक है और कौन से क्षेत्र अधिक समर्थन की आवश्यकता है।
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