सभी स्कूलों में सडक सुरक्षा के उपायों का प्रचार-प्रसार किया जाये। पम्पलेट आदि से प्रचार-प्रसार किया जाये, सभी ग्रामों में राशनडीलर की दुकानों पर सडक सुरक्षा के उपायों का प्रचार-प्रसार किया जाये।
जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक : स्कूल में नाबालिग छात्र वाहन लेकर पहुंचा तो प्रधानाचार्य के खिलाफ होगी कार्रवाई
Jun 08, 2024 23:51
Jun 08, 2024 23:51
- बागपत कलेक्ट्रेट सभागार में हुई मासिक बैठक
- जिले में सड़क दुर्घटनाओं को सख्ती से रोकने के निर्देश
- विभागों को रोड सेफ्टी एक्ट के प्रति जागरूक करने के निर्देश
डीएम ने दी चेतावनी
जिलाधिकारी ने नगर पालिका के जयवीर को तीन माह से टीकरी गौशाला में रखी पानी की टंकी के लिये नाराजगी व्यक्त की और भविष्य में ऐसी गल्ती न दोहरायी जाये चेतावनी देकर छोडा। हिट एंड रन के अंतर्गत पीडितों को दुर्घटना और घायल की अवस्था में 50 हजार और मृत्यु की दशा में दो लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी। जिलाधिकारी ने लम्बित प्रकरण की जांच कर पीडित को लाभ दिये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने सडक सुरक्षा में हो रही मृत्यु की रोकथाम के लिये सडक सुरक्षा के उपायो का प्रचार-प्रसार किये जाने के निर्देश दिये।
18 साल से कम आयु के बच्चे स्कूल में वाहन ना लाए
जिलाधिकारी ने कहा कि 18 साल से कम आयु के बच्चों को स्कूल में वाहन लाये जाने पर स्कूल के प्रधानाचार्य और प्रबंधक के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। इस नियम का सख्ती से पालन कराया जाए। सभी स्कूलों में सडक सुरक्षा के उपायों का प्रचार-प्रसार किया जाये। पम्पलेट आदि से प्रचार-प्रसार किया जाये, सभी ग्रामों में राशनडीलर की दुकानों पर सडक सुरक्षा के उपायों का प्रचार-प्रसार किया जाये। बच्चों को भी घर पर सडक सुरक्षा के बारे में बताया जाये। विद्यालय यान समिति गठित की जाये। उन्होंने निर्देश दिये कि सभी विद्यालय अपनी गाडी के पीछे स्लोगन यदि चालक लापरवाही से गाडी चलाता है तो नं० पर सम्पर्क करें, गाडी पर लिखा रहना चाहिये। ओवर लोडिग वाहन न चलाये। इस अवसर पर समस्त एसडीएम ,संभागीय परिवहन अधिकारी एके राजपूत सहित आदि उपस्थित रहे।
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बाकी शीघ्र इंदिरापुरम अंतर्गत आने वाली सभी संपत्तियों का डाटा कलेक्ट किया जाएगा। कार्यवाही पूर्ण होने के उपरांत टैक्स कलेक्शन की कार्यवाही को रफ्तार दी जाएगी और पढ़ें