बागपत न्यूज : दुष्कर्म के आरोपी प्रधान को 10 साल की कैद, नाबालिग पीड़िता ने बच्चे को दिया था जन्म

दुष्कर्म के आरोपी प्रधान को 10 साल की कैद, नाबालिग पीड़िता ने बच्चे को दिया था जन्म
Uttar Pradesh Times | प्रतीकात्मक फोटो

Jan 24, 2024 15:41

बागपत के थाना चांदीनगर क्षेत्र में गढ़ीकलनजरी गांव है। वर्ष 2016 में 15 अक्टूबर को गांव के पूर्व प्रधान ने गांव की एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। आरोप है कि प्रधान ने पहले खेत में ले जाकर जान से मारने की धमकी देते हुए नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था। उसके बाद आरोपी प्रधान करीब छह महीने तक डरा—धमकाकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म करता रहा था।

Jan 24, 2024 15:41

Short Highlights

- प्रधान नाबालिग के साथ छह महीने तक दुष्कर्म करता रहा।

 - नाबालिग जब गर्भवती हुई तो इसका राज खुला। 

Baghpat News: बागपत कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी प्रधान को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। गांव के प्रधान पर नाबालिग के साथ दुष्कर्म का आरोप था। आठ साल कोर्ट में चले मुकदमे में पांच गवाहों ने बयान दर्ज कराए जिसके बाद बागपत कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है।

जानिए क्या है पूरा मामला
बागपत के थाना चांदीनगर क्षेत्र में गढ़ीकलनजरी गांव है। वर्ष 2016 में 15 अक्टूबर को गांव के पूर्व प्रधान ने गांव की एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। आरोप है कि प्रधान ने पहले खेत में ले जाकर जान से मारने की धमकी देते हुए नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था। उसके बाद आरोपी प्रधान करीब छह महीने तक डरा—धमकाकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म करता रहा था। पीड़िता के अधिवक्ता ने बताया कि जब नाबालिग गर्भवती हुई तो इसकी जानकारी परिजनों को हुई। परिजनों ने थाना चांदीनगर में अभियोग पंजीकृत कराया और पुलिस ने मामले की जांच कर आरोपी प्रधान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
पीड़ित की डॉक्टरी जांच भी कराई गई थी। इस दौरान पीड़ित ने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चे का डीएनए टेस्ट कराया गया। प्रधान और पीड़िता के बच्चे का डीएनए पॉजिटिव आने के बाद न्यायालय में पांच गवाहों ने बयान दर्ज कराए थे। पीड़ित का मुकदमा बागपत कोर्ट में सात साल तक चला। बागपत एडीजे पंचम सुशील कुमार ने इस मामले में फैसला सुनाया है।

10 साल का कारावास और एक लाख जुर्माना
कोर्ट में प्रधान निर्दोष ने बच्चे को अपनाने से इंकार कर दिया। पीड़ित ने कोर्ट से न्याय की गुहार लगाई। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला जज एवं सत्र न्यायालय विशेष पोक्सो में हुई। जिनके बाद कोर्ट ने प्रधान को दोषी मानते हुए 10 साल का कारावास और एक लाख रुपये जुर्माना लगाया।

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