वहीं दिव्यांग शादी-विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं जिनका विवाह एक अप्रैल 2023 के बाद हुआ है।
दिव्यांगजन शादी प्रोत्साहन योजना : लाभार्थी को ऑनलाइन करना होगा आवेदन, ये दस्तावेज जरूरी
Jul 30, 2024 22:27
Jul 30, 2024 22:27
- दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के वेबपोर्टल पर आवेदन
- एक अप्रैल 2023 के बाद के लाभार्थी कर सकेंगे आवेदन
- दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए
पति एवं पत्नी दोनों के दिव्यांग होने की दशा में
पति एवं पत्नी दोनों के दिव्यांग होने की दशा में 35 हजार 3पये की एक मुफ्त धनराशि पति-पत्नि दोनों के संयुक्त खाते में भेजी जायेंगी। जो दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ लेना चाहते हैं। उन्हें निम्न अभिलेखों के साथ दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की वेबपोर्टल http//divyangjan. upsdc.gov.in पर स्वप्रमाणित कर आनलाईन आवेदन अपलोड कराकर अथवा हार्ड कापी निम्न समस्त सलंग्नकों के साथ कार्यालय दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग विकास भवन कचहरी में जमा कर सकते हैं।
ये दस्तावेज ऑनलाइन फार्म भरते समय साथ रखना जरूरी
1. दिव्यांगता प्रदर्शित करता हुआ नवीनत्तम संयुक्त फोटो।
2. विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र।
3. दंपति में से कोई भी आयकर दाता न हो।
4. युवक व युवती का आयु प्रमाण पत्र (जिसमे जन्म तिथि का अंकन हो)।
5. मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण- पत्र के अनुसार दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए।
6. राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त बैंक खाता पासबुक।
7. अधिवास (निवास) का प्रमाण- पत्र।
8. युवक व युवती के आधार कार्ड व वोटर आई डी कार्ड की छाया प्रति।
9. शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो तथा युवती की आयु 18 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो। ऐसे दिव्यांग दम्पति पात्र होंगे जिनका विवाह 01 अप्रैल 2023 के बाद सम्पंन हुआ हो। अधिक जानकारी के लिए उक्त पते पर किसी भी कार्यदिवस में संम्पर्क कर सकते है।
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