Greater Noida News : ग्रेनो वेस्ट की इस सोसायटी में अटकी लिफ्ट, 20वें फ्लोर पर 15 मिनट तक फंसे रहे 4 लोग

ग्रेनो वेस्ट की इस सोसायटी में अटकी लिफ्ट, 20वें फ्लोर पर 15 मिनट तक फंसे रहे 4 लोग
UPT | लोगों को लिफ्ट से निकालते हुए।

Aug 29, 2024 23:14

नोएडा-ग्रेटर नोएडा में लिफ्ट अटकने के मामले इतने बढ़ गए है कि अब लोगों को लिफ्ट में घुसने में ही डर लगने लगा है। ताजा मामला ग्रेटर नोएडा वेस्ट से सामने आया है। जहां...

Aug 29, 2024 23:14

Greater Noida News : नोएडा-ग्रेटर नोएडा में लिफ्ट अटकने के मामले इतने बढ़ गए है कि अब लोगों को लिफ्ट में घुसने में ही डर लगने लगा है। ताजा मामला ग्रेटर नोएडा वेस्ट से सामने आया है। जहां गौर सौंदर्यम सोसाइटी में एक बार फिर लिफ्ट फंसने की घटना सामने आई है। इस घटना में चार लोग लगभग 15 मिनट तक 20वें फ्लोर पर लिफ्ट में फंसे रहे। मामले की जानकारी पर कड़ी मशक्कत के बाद उन्हे बाहर निकाला गया। 
  जानकारी के अनुसार, ग्रेटर नोएडा वेस्ट की गौर सोंदर्यम सोसायटी के एक टावर में लिफ्ट 20वें और 21वें फ्लोर के बीच अचानक रुक गई, जिसमें एक महिला, एक बच्चा और दो पुरुष सवार थे। लिफ्ट के अचानक रुकने से सभी लोग घबरा गए और उन्होंने लिफ्ट में लगे अलार्म बजाकर और फोन के जरिए मेंटेनेंस प्रबंधन को सूचना दी। सूचना मिलने पर मेंटेनेंस टीम और कुछ सोसाइटी के लोग तुरंत 20वें फ्लोर पर पहुंचे और लगभग 15 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद लिफ्ट को खोलकर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया।

नियमित जांच और रखरखाव किए जाने की मांग 
निवासियों का कहना है कि सोसाइटी में लिफ्ट फंसने की घटनाएं बार-बार हो रही हैं, जिससे हर बार लिफ्ट का उपयोग करते समय डर बना रहता है। आरोप है कि लोगों का आरोप है कि हर फ्लैट से नियमित रूप से मेंटेनेंस शुल्क लेने के बाद भी लिफ्ट के रखरखाव पर सही तरह से ध्यान नहीं दिया जा रहा। सोसाइटी में रहने वाले निवासियों ने मेंटेनेंस प्रबंधन से मांग की है कि लिफ्टों की नियमित जांच और रखरखाव किया जाए, ताकि इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके।

यूपी में बना है लिफ्ट अधिनियम 
उत्तर प्रदेश लिफ्ट अधिनियम (UP Lift Act) राज्य में लिफ्टों के सुरक्षित संचालन और रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। यह अधिनियम लिफ्टों के निर्माण, स्थापना, संचालन, रखरखाव और निरीक्षण से संबंधित नियमों और विनियमों को निर्धारित करता है। जिससे लिफ्ट उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा और सुविधा को सुनिश्चित किया जा सके। उत्तर प्रदेश में लिफ़्ट एक्ट लागू हुए क़रीब छह महीने होने वाले हैं लेकिन अभी तक इसे ज़िम्मेदार महकमे ने सही ढंग से लागू नहीं किया है।

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