अगर कोई नाबालिग का विवाह कराता है या उसमें शामिल होता है तो उनके विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि बाल विवाह में शामिल होने वाले प्रत्येक व्यक्ति के विरूद्ध एक लाख का जुर्माना व दो साल के कैद की सजा
Ghaziabad News : सावधान! बाल विवाह कराने पर होगी दो साल की कैद और एक लाख जुर्माना
Oct 28, 2024 15:37
Oct 28, 2024 15:37
- 18 साल से कम आयु की लड़की और 21 साल से कम के लड़के का विवाह गैरकानूनी
- बाल विवाह की सूचना संबंधित थाना और हेल्पलाइन को देने के निर्देश
- जिले में बाल विवाह सख्ती से रोकने के लिए प्रशासन ने उठाए प्रभावी कदम
उनके विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी
अगर कोई नाबालिग का विवाह कराता है या उसमें शामिल होता है तो उनके विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि बाल विवाह में शामिल होने वाले प्रत्येक व्यक्ति के विरूद्ध एक लाख का जुर्माना व दो साल के कैद की सजा है। उन्होंने बताया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अन्तर्गत बाल विवाह में किसी भी तरह की भागीदारी दण्डनीय अपराध है।
वैवाहिक आयोजन से पूर्व यह सुनिश्चित कर
उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि धार्मिक स्थल के पण्डित, पुजारी, मौलवी एवं आर्य समाज मंदिरों, वैवाहिक आयोजन कराने वाले प्रिन्टिंग प्रेस, टैन्ट व्यवसायी, मैरिज हॉल, बैण्ड बाजा, कैटर्स फोटोग्राफर आदि व्यक्तियों एवं संस्थाओं से अपेक्षा की है कि वैवाहिक आयोजन से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि वधू की आयु 18 वर्ष और वर की आयु 21 वर्ष से कम न हो। किसी भी स्थिति में उनके धार्मिक स्थल में नाबालिग का विवाह नहीं होगा।
आयु प्रमाण पत्र पश्चात परिसर में विवाह की अनुमति प्रदान की जाएगी
इसके लिए विधिक आयु प्रमाण पत्र अनुशीलन के पश्चात परिसर में विवाह की अनुमति प्रदान की जाएगी। इसी के साथ जानकारी एवं जागरूकता के लिए धार्मिक परिसर में दीवार लेखन के जरिये लोगों तक सन्देश प्रसारित किया जाएगा। अगर कोई बाल विवाह का प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसकी सूचना सम्बन्धित थाना, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, वूमन पावर लाइन 1090 एवं महिला हेल्पलाइन 181 पर दी जाये।
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