क्रेडाई के माध्यम से विभिन्न बिल्डर्स को श्रम विभाग से साथ समन्वय एवं सहयोग करके विभिन्न निर्माण कार्यस्थलों पर कार्यरत निर्माण श्रमिकों का शत-प्रतिशत पंजीयन कराने
Ghaziabad News : श्रमिकों का पंजीकरण करने में हो रही लापरवाही पर एडीएम ने जताई नाराजगी
Dec 14, 2024 13:14
Dec 14, 2024 13:14
- एडीएम की अध्यक्षता में जिला श्रम बन्धु की बैठक
- श्रमिकों का शत-प्रतिशत पंजीयन कराने के निर्देश
- कार्यदायी संस्थाओं को कैम्प लगवाने के आदेश
अपना पंजीकरण या नवीनीकरण करा सकते हैं
इस सम्बन्ध में उप श्रमायुक्त उप्र गाजियाबाद अनुराग मिश्र ने बताया कि 18 से 60 वर्ष के मध्य के ऐसे निर्माण श्रमिक जिनके द्वारा वर्ष में 90 दिन कार्य किया गया हो। अपने निकटतम जनसेवा केन्द्र पर जाकर फोटो, कार्य प्रमाण पत्र आधार कार्ड, बैंक पास बुक व आधार लिंक मोबाइल नम्बर के साथ अपना पंजीकरण या नवीनीकरण करा सकते हैं। यह कार्य स्वयं के मोबाइल से यूपीबीओसीडब्ल्यू डाट इन पर जाकर किया जा सकता है।
नवीनीकृत श्रमिक किसी भी आपदा के समय जीवन निर्वाह भत्ता
ऐसे पंजीकृत व नवीनीकृत श्रमिक किसी भी आपदा के समय जीवन निर्वाह भत्ता पाने के हकदार होते हैं। जैसे कि 18 नवम्बर, 24 के पूर्व पंजीकृत व अद्यतन नवीनीकृत जनपद के 45,933 श्रमिकों को आपदा राहत के तहत रू0 1000/- प्रति सप्ताह धनराशि प्रदान की गयी। भविष्य में भी ऐसा लाभ पंजीकृत श्रमिकों को दिया जा सकता है।
जिला प्रबन्धक के उपस्थित न होने पर अप्रसन्नता व्यक्त की
इस सम्बन्ध में जनसेवा केन्द्र के जिला प्रबन्धक के उपस्थित न होने पर अध्यक्ष द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गयी व क्रेडाई प्रतिनिधियों द्वारा यह बताये जाने पर कि कॉमन सर्विस सेन्टर द्वारा पूर्ण सक्रियता के कार्य नहीं किया जा रहा है। उन्हें श्रमिकों के पंजीयन में परिश्रम करने के लिए कडे निर्देश दिये गये।
नवम्बर माह में पोर्टल प्रारम्भ होने के बाद
कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया कि जनपद में नवम्बर माह में पोर्टल प्रारम्भ होने के बाद अब तक केवल 318 पंजीकरण हुए हैं। जिससे ऐसा स्पष्ट है कि अभी विभिन्न कार्यस्थलों पर अपंजीकृत निर्माण श्रमिक कार्य कर रहे हैं। निर्देश दिए गए कि सभी कार्यदायी संस्थाएं अपने कार्य स्थलों पर कैम्प लगवाकर पंजीकरण कराया जाना सुनिश्चित करे। इसके लिए आगामी मीटिंग में अपने कार्यस्थलवार पंजीकृत सूची के साथ प्रतिभाग करेगें।
पंजीयन निवेश मित्र पोर्टल पर अनिवार्य
संस्थाओं को यह भी निर्देश दिये गये कि उनके द्वारा जो वर्कआर्डर जारी किये जा रहे हैं। उनका पंजीयन निवेश मित्र पोर्टल पर अनिवार्य रूप से कराया जाए और साथ ही उपकर संग्रह के लिए बनाये गये पोर्टल सीईएसएसयूपीबीओसीडब्ल्यू डॉट इन पर जाकर नियमानुसार निर्माण लागत का एक प्रतिशत अनिवार्य रूप से जमा कराये। सभी कार्यदायी संस्थाएं या भवन निर्माता उप्र भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के इण्डियन बैंक खाता संख्या 50151688127 आईएफसी कोड आईडीआईबीएस608 में जमा करके श्रम विभाग की अपनी आईडी बनवाकर सेस की धनराशि उसमे चढ़वा सकते हैं।
ट्रेड यूनियन से अपेक्षा
सभी ट्रेड यूनियन से अपेक्षा की गयी कि वे श्रमिकों के पंजीयन में अपना सक्रिय योगदान दें। बैठक में सौरभ भट्ट अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), अनुराग मिश्र उप श्रमायुक्त, वीरेन्द्र कुमार सहायक श्रमायुक्त, विपिन गिरि प्रेसीडेन्ट क्रेडाई (बिल्डर एसोसिएशन), अमरीष कुमार गोयल लघु उद्योग भारती, श्रीनाथ पासवान उपायुक्त जिला उद्योग केन्द्र, श्रीकृष्ण कुमार कोषाध्यक्ष सीटू से उपस्थित रहें।
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