इनकम टैक्स विभाग की कुछ खास तौर के ट्रांजेक्शन पर नजर है। जहां ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई ट्रांजेक्शन वह चाहें ऑफलाइन हो या ऑनलाइन एक सीमा से अधिक करने पर इनकम टैक्स...
Ghaziabad News : इन जगहों पर रुपया किया इन्वेस्ट तो आएगा इनकम टैक्स का नोटिस
May 12, 2024 10:39
May 12, 2024 10:39
- किसी भी प्रकार की ट्रांजेक्शन सीमा से अधिक करने पर आएगा नोटिस
- आईटी विभाग इन दिनों कैश ट्रांजेक्शन को लेकर काफी सजग
- इनकम टैक्स विभाग पैसों से स्रोत के बारे में पूछ सकता है
अधिक कैश ट्रांजेक्शन करना खतरे से खाली नहीं
अगर कैश में अधिक डील करते हैं तो ये खबर काम की है। दरअसल, इनकम टैक्स विभाग इन दिनों कैश ट्रांजेक्शन को लेकर काफी सतर्क है। ऐसे में अधिक कैश ट्रांजेक्शन करना खतरे से खाली नहीं होगा। इनकम टैक्स विभाग की कुछ खास तौर के ट्रांजेक्शन पर नजर है। जहां ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई ट्रांजेक्शन वह चाहें ऑफलाइन हो या ऑनलाइन एक सीमा से अधिक करने पर इनकम टैक्स वाले घर पर नोटिस भेजते हैं।
इनकम टैक्स विभाग की इन पांच ट्रांजेक्शन पर नजर
बैंक की एफडी
एक साल में अगर एक बार या एक से अधिक एफडी में 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा जमा किया हैं तो इनकम टैक्स विभाग पैसों के स्रोत के बारे में जानकारी लेगा। ऐसे में अगर संभव हो तो एफडी में अधिक पैसे ऑनलाइन माध्यम से या फिर चेक के जरिए जमा करें।
बैंक के बचत खाता में जमा राशि
एक वित्त वर्ष में बचत खाते या एक से अधिक खातों में 10 लाख रुपए या उससे अधिक की रकम कैश में जमा की गई है तो आयकर विभाग पैसों से स्रोत को लेकर सवाल कर सकता है। चालू खातों में इसकी अधिकतम सीमा 50 लाख रुपए है।
क्रेडिट कार्ड के बिलों पर भी नजर
कई बार लोग क्रेडिट कार्ड का बिल कैश में जमा करते हैं। अगर एक बार में एक लाख रुपए से ज्यादा कैश क्रेडिट कार्ड के बिल के तौर पर जमा किया हैं तो ये आयकर विभाग की नजर में आने पर आईटी विभाग इसके बारे में पूछताछ कर सकता है। अगर एक वित्त वर्ष में 10 लाख रुपए से अधिक के क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान कैश में किया हैं तो पैसों से स्रोत के बारे में पूछा जा सकता है।
प्रॉपर्टी का ट्रांजेक्शन
प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार के पास अगर कैश में बड़ी ट्रांजेक्शन करते हैं। ऐसे में उसकी रिपोर्ट आयकर विभाग के पास जाती है। अगर किसी 30 लाख या उससे अधिक की प्रॉपर्टी को कैश में खरीदते या बेचते हैं तो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार की तरफ से इसकी जानकारी आयकर विभाग को जाएगी।
शेयर, डिबेंचर के पैसे पर आईटी की नजर
अगर शेयर, म्यूचुअल फंड, डिबेंचर और बॉन्ड में कैश ट्रांजेक्शन करते हैं तो परेशानी होनी संभव है। एक वित्त वर्ष में ऐसी ट्रांजेक्शन में अधिकतम 10 लाख रुपए तक कैश ट्रांजेक्शन हो सकती है। इनमें से किसी में पैसा लगाने की कोई योजना है तो पहली चीज ये ध्यान में रखिए कि बड़ी मात्रा में कैश का इस्तेमाल नहीं करना है।
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