जिला निर्वाचन अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। प्रत्याशी के समर्थन में होने वाली प्रत्येक पोस्ट का भी प्रत्याशी को जवाब देना...
Ghaziabad Lok Sabha Election : प्रत्येक पोस्ट का प्रत्याशी को देना होगा जवाब, आचार संहिता के दायरे में सोशल मीडिया
Mar 22, 2024 15:34
Mar 22, 2024 15:34
- सोशल मीडिया पर प्रचार के लिए लेनी होगी निर्वाचन अधिकारी से अनुमति
- चुनाव के दौर में सोशल मीडिया का प्रचार-प्रसार तेजी से बढ़ रहा
- जिले में प्रत्याशियों के सोशल मीडिया अकाउंट पर नजर रखने को कंट्रोल रुम
इंटरनेट के युग में सोशल मीडिया का प्रचार-प्रसार तेजी से बढ़ रहा है। वर्तमान समय में सोशल मीडिया पर कोई भी खबर तेजी से वायरल हो जाती है। वहीं, सूचनाओं के आदान-प्रदान के साथ-साथ राजनीतिक लाभ लेने के लिए जनप्रतिनिधि इसका सहारा लेते हैं। चुनाव में सोशल मीडिया को हथियार बनाकर चुनावी माहौल को कोई अपने पक्ष में ना कर सके, इसके लिए इस बार आयोग ने सोशल मीडिया को भी चुनाव आचार संहिता के दायरे में रखा है।
प्रशासन की ओर से प्रत्याशियों को इस संबंध में नोटिस भी भेजा जाएगा
नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रशासन की ओर से प्रत्याशियों को इस संबंध में नोटिस भी भेजा जाएगा। वहीं, प्रचार करने के जिला स्तर पर चुनाव आयोग के निर्देश पर अनुश्रवण कमेटी का गठन भी किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि प्रत्याशियों को सोशल मीडिया पर प्रचार-प्रसार करने के लिए अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति के प्रचार-प्रसार करने पर कार्रवाई की जाएगी।
सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर रखनी होगी नजर
सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर जिला स्तर से निर्वाचन विभाग को नजर रखने के निर्देश भारत निर्वाचन आयोग ने दिए हैं। हर प्रत्याशी के सोशल प्लेटफार्म पर नजर रखने के लिए कंट्रोल रूम बनाने के निर्देश दिए गए हैं। जिससे कि सभी प्रत्याशियों के सोशल अकाउंट पर नजर रखी जा सके। इसी के साथ चुनाव के दौरान फेक और अराजकता फैलाने वाले सोशल अकाउंटों को भी खंगालने के निर्देश दिए गए हैं।
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