हापुड़ में पोती संग रेप : कोर्ट ने दुष्कर्मी दादा को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, 80 हजार रुपये अर्थदंड 

कोर्ट ने दुष्कर्मी दादा को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, 80 हजार रुपये अर्थदंड 
UPT | प्रतीकात्मक फोटो

Dec 13, 2024 02:20

उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में रिश्ते के दादा ने एक मासूम के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। 13 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म कर रिश्ते को कलंकित....

Dec 13, 2024 02:20

Short Highlights
  • लालन पालन के बहाने अपने घर रखकर कई बार बलात्कार किया
  • लगभग आठ महीने से गलत काम कर रहा था, जिससे वह गर्भवती हो गई
Hapur News : उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में रिश्ते के दादा ने एक मासूम के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। 13 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म कर रिश्ते को कलंकित कर दिया। दादा के रेप के बाद बच्ची गर्भवर्ती हो गई। मेरठ के एक हास्पिटल में रेप पीड़िता ने एक बच्ची को जन्म दिया। इस मुकदमे में चार्जशीट लगने के बाद मात्र 23 कार्य दिवस में अपर जिला सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पोस्को एक्ट उमाकांत जिन्दल ने दोषी को अंतिम सांस तक कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही  80 हजार रुपये के अर्थदंड भी लगाया है।



आठ महीने से कर रहा था गलत काम
विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी और विजय चौहान ने बताया कि 31 जुलाई 2024 को हापुड़ के एक मोहल्ला का रहने वाला व्यक्ति ने थाना बहादुरगढ़ में मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें बताया गया कि उसके छोटे भाई और उसकी पत्नी की मृत्यु लगभग 14 वर्ष पहले हो गयी थी। उसके छोटे भाई के बच्चे उसके बहादुरगढ़ क्षेत्र के एक गांव का रहने वाले फूफा कैलाश के पास लगभग 10-12 साल से रह रहे थे। उसकी भतीजी के साथ उसका फूफा कैलाश लगभग आठ महीने से गलत काम कर रहा था, जिससे वह गर्भवती हो गई। आरोपी फूफा उसकी भतीजी को उसके घर यह कहकर छोड़ आया कि इसके पेट में नले हो गए है। उसकी भतीजी ने यह सारी घटना उसकी पत्नी को बताई। पीड़ित की तहरीर पर बहादुरगढ़ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच कर साक्ष्य एकत्र करते हुए चार्जशीट कोर्ट में प्रस्तुत किया।

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सहानुभूति का पात्र नहीं हो सकता
कोर्ट ने 12 दिसंबर यानी गुरुवार को इस मुकदमे का निर्णय सुनाते हुए घटना को राक्षसी प्रवृत्ति के आपराधिक कृत्य की संज्ञा दी है। कोर्ट ने कहा कि गंभीर प्रकृति के आपराधिक कृत्य को दृष्टिगत रखते हुए वह न्यायालय की सहानुभूति का पात्र नहीं हो सकता। विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने बताया कि अपर जिला सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पोस्को एक्ट उमाकांत जिन्दल ने कहा कि अभियुक्त कैलाश 61 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति है, उसके द्वारा बिना माता-पिता की अबोध बालिका/पीड़िता के साथ, जिसका यह रिश्ते में दादा लगता था ने लालन पालन के बहाने अपने घर रखकर कई बार बलात्कार किया, जिसके परिणाम स्वरूप पीड़िता गर्भवती हो गई। रिश्तों की मर्यादा को तार-तार करते हुए अभियुक्त कैलाश द्वारा अपनी उम्र और पीड़िता की स्थिति व परिस्थिति को नजरअंदाज करते हुए यह राक्षसी प्रवृति का आपराधिक कृत्य किया है।

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