बिजनौर जिले की विशेष पॉक्सो एक्ट की अदालत ने 14 साल के नाबालिग लड़के के साथ अप्राकृतिक यौनाचार के आरोपी को 20 साल कारावास की सजा सुनाई है। दोषी व्यक्ति पर 11 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
नाबालिग लड़के से अप्राकृतिक यौनाचार के दोषी को 20 वर्ष का कारावास : अदालत के आदेश पर दर्ज हुआ था मुकदमा
Dec 14, 2024 12:42
Dec 14, 2024 12:42
आरोपी की चाय की दुकान पर काम करता था नाबालिग लड़का
शासकीय अधिवक्ता भालेन्द्र राठौर ने बताया, ‘‘ ये मामला एक फरवरी 2017 का है। जब 14 साल का एक नाबालिग लड़का आरोपी की चाय की दुकान पर काम करता था। आरोपी ने नाबालिग लड़के को काम समाप्त होने के बाद दुकान पर ही रोक लिया, जहां उसने नाबालिग लड़के के साथ कुकर्म किया। लड़के ने घर पहुंच कर अपने पिता को आप बीती सुनाई, जिसके बाद पीड़ित के पिता ने थाना मंडावर में जबर सिंह नाम के व्यक्ति के खिलाफ शिकायत पत्र दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।
पुलिस के कार्रवाई नहीं करने पर खटखटाया अदालत का दरवाजा
पीड़ित पिता ने इसके बाद अदालत का दरवाजा खटखटाया। पुलिस ने अदालत के आदेश पर आरोपी के खिलाफ, कुकर्म और पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की थी। शासकीय अधिवक्ता भालेन्द्र राठौर ने बताया कि न्यायालय ने मेडिकल रिपोर्ट और गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी जबर सिंह पुत्र गेंदा सिंह को दोषी पाते हुए 20 साल की कठोर कारावास और 11 हजार रूपये का अर्थ दंड लगाया है।
ये भी पढ़े : बड़ी खबर : बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी की तबीयत बिगड़ी, दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती
Also Read
14 Dec 2024 07:29 PM
जिलाधिकारी डॉ. राजेंद्र पैंसिया ने ग्राम प्रधान को इस नाम परिवर्तन के लिए प्रस्ताव तैयार करने का आदेश दिया है। मुजाहिदपुर गांव में कैलादेवी मंदिर स्थित है... और पढ़ें