नाबालिग लड़के से अप्राकृतिक यौनाचार के दोषी को 20 वर्ष का कारावास : अदालत के आदेश पर दर्ज हुआ था मुकदमा

अदालत के आदेश पर दर्ज हुआ था मुकदमा
UPT | प्रतीकात्मक तस्वीर।

Dec 14, 2024 12:42

बिजनौर जिले की विशेष पॉक्सो एक्ट की अदालत ने 14 साल के नाबालिग लड़के के साथ अप्राकृतिक यौनाचार के आरोपी को 20 साल कारावास की सजा सुनाई है। दोषी व्यक्ति पर 11 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

Dec 14, 2024 12:42

Bijnor News : उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले की विशेष पॉक्सो एक्ट की अदालत ने 14 साल के नाबालिग लड़के के साथ अप्राकृतिक यौनाचार के दोषी को 20 साल कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश/पॉक्सो अपर सत्र न्यायाधीश कल्पना पांडे ने दोषी पर 11 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। 



आरोपी की चाय की दुकान पर काम करता था नाबालिग लड़का
शासकीय अधिवक्ता भालेन्द्र राठौर ने बताया, ‘‘ ये मामला एक फरवरी 2017 का है। जब 14 साल का एक नाबालिग लड़का आरोपी की चाय की दुकान पर काम करता था। आरोपी ने नाबालिग लड़के को काम समाप्त होने के बाद दुकान पर ही रोक लिया, जहां उसने नाबालिग लड़के के साथ कुकर्म किया। लड़के ने घर पहुंच कर अपने पिता को आप बीती सुनाई, जिसके बाद पीड़ित के पिता ने थाना मंडावर में जबर सिंह नाम के व्यक्ति के खिलाफ शिकायत पत्र दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।

पुलिस के कार्रवाई नहीं करने पर खटखटाया अदालत का दरवाजा 
पीड़ित पिता ने इसके बाद अदालत का दरवाजा खटखटाया। पुलिस ने अदालत के आदेश पर आरोपी के खिलाफ, कुकर्म और पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की थी। शासकीय अधिवक्ता भालेन्द्र राठौर ने बताया कि न्यायालय ने मेडिकल रिपोर्ट और गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी जबर सिंह पुत्र गेंदा सिंह को दोषी पाते हुए 20 साल की कठोर कारावास और 11 हजार रूपये का अर्थ दंड लगाया है। 

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