मुरादाबाद नगर निगम ने कई लोगों को उनके आवासों को खाली करने का नोटिस जारी किया है। इसमें नौगांवा से समाजवादी पार्टी के विधायक समरपाल सिंह और पूर्व मंत्री रामेश्वर दयाल शर्मा जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं। संयुक्त आयुक्त ने आवंटन को रद्द करते हुए 15 दिन के अंदर आवासों को खाली करने के निर्देश दिए हैं।
मुरादाबाद नगर निगम का बड़ा फैसला : सपा विधायक और पूर्व मंत्री सहित कई लोगों को आवास छोड़ने का आदेश
Sep 13, 2024 02:09
Sep 13, 2024 02:09
- 15 दिन के अंदर आवास खाली करने के निर्देश
- नगर आयुक्त ने जांच के लिए शासन को लिखा पत्र
पुराने आवास के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम
मुरादाबाद नगर निगम की संयुक्त आयुक्त निशा मिश्रा ने अमरोहा जिले की नौगांवा विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक समरपाल सिंह को नोटिस जारी किया है। नोटिस में बताया गया है कि विधायक को कंपनी बाग स्थित भवन संख्या-एक का आवंटन 16 अगस्त 1994 को किराए पर किया गया था। इस आवंटन के साथ किरायेदारी संबंधी अनुबंध का उल्लेख नहीं था। इस आधार पर विधायक को 15 दिन के अंदर आवास खाली करने के निर्देश दिए गए हैं।
नगर आयुक्त ने जांच के लिए शासन को लिखा पत्र
नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल का कहना है कि गलत आवंटन के चलते नगर निगम को राजस्व की काफी क्षति पहुंची है। आवंटन में शासनादेश का उल्लंघन हुआ है। इसी कारण जांच के बाद आवासों का आवंटन निरस्त किया गया है। इस मामले में पत्र लिखकर जांच कराने के लिए शासन से अनुरोध किया है।
नगर निगम ने आवंटन को लेकर लिया बड़ा कदम
नगर निगम ने गांधी पार्क के निकट स्थित आवासीय भवन संख्या दो, जो पूर्व मंत्री इंद्रमोहिनी के नाम पर आवंटित था, में विजय लक्ष्मी सक्सेना के अनधिकृत कब्जे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। विजय लक्ष्मी सक्सेना, जो अब इस भवन में अनधिकृत रूप से रह रही हैं, को संयुक्त आयुक्त द्वारा भवन तत्काल खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि इंद्रमोहिनी के निधन के बाद यह भवन नियमों के खिलाफ विजय लक्ष्मी को आवंटित किया गया था।
इसके अलावा, नगर निगम ने कटघर चुंगी के निकट स्थित भवन संख्या एक के किराया आवंटन को भी नियम विरुद्ध मानते हुए उसे निरस्त कर दिया है। यह भवन तत्कालीन मंत्री रामेश्वर दयाल शर्मा के नाम पर 27 सितंबर 1974 को मात्र 50 रुपये प्रति महीने किराए पर आवंटित किया गया था। पांच वर्षों में किराया बढ़ोतरी का प्रावधान न लागू होने की वजह से नगर निगम ने इसे अवैध मानते हुए आवंटन को समाप्त कर दिया है।
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