खबर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से है, यूपी में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं सामान्य वर्ग के गरीब व्यक्तियों..
Moradabad News : मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए ऐसे करें आवेदन, अब तक इतने लोगों ने किया अप्लाई, जानें पूरी डिटेल
Nov 29, 2024 20:38
Nov 29, 2024 20:38
- ऑनलाइन पोर्टल https://cmsvy.upsdc.gov.in/ पर आवेदन कर सकते हैं।
- सामूहिक विवाह के लिए विभाग को अब तक कुल 5245 आवेदन पत्र प्राप्त हुए।
जिला समाज कल्याण अधिकारी शैलेंद्र कुमार गौतम ने बताया कि जनपद मुरादाबाद में सामूहिक विवाह कार्यक्रम वर्तमान वित्तीय वर्ष में ऑनलाइन आवेदन के आधार पर ही किया जायेगा। इसलिये पात्र परिवार आवेदन कर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ उठाएं। जनपद में विकासखंड भगतपुर टांडा से 712, बिलारी से 154, छजलैट से 319, डिलारी से 1317, डिंगरपुर से 693, मुरादाबाद से 117, मूंढापांडे से 675, ठाकुरद्वारा से 444, नगर निगम मुरादाबाद से 461 तथा नगर पालिका एवं नगर पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत अगवानपुर से 21, भोजपुर-धरमपुर से 48, बिलारी से 05, ढकिया से 77, कांठ से 11, कुंदरकी से 27 पाकबड़ा से 14, ठाकुरद्वारा से 143 सहित सामूहिक विवाह के लिए विभाग को अब तक कुल 5245 आवेदन पत्र प्राप्त हो चुके हैं।
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विधि विधान के साथ संपन्न कराया जाएगा वैवाहिक कार्यक्रम
जिनके सत्यापन के लिए आवेदकों से संबंधित विकासखंड कार्यालय, नगर निगम, नगर पालिका कार्यालय अथवा नगर पंचायत कार्यालय को प्रेषित किए जा रहे हैं। सत्यापन के उपरांत नियमानुसार पात्रता के अनुरूप चिन्हित लाभार्थियों का सामूहिक विवाह कार्यक्रम में पूरे विधि विधान के साथ वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न कराया जाएगा। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना सीएम योगी आदित्यनाथ की अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना है। इससे गरीब परिवारों की बेटियों का धूमधाम के साथ विवाह करने की सरकार की मंशा को लगातार साकार रूप मिल रहा है।
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शुद्धता का पूर्ण उत्तरदायित्व आवेदक का होगा
योजना में आवेदक द्वारा अपना आवेदन पत्र जन-सुविधा केन्द्र (कॉमन सर्विस सेन्टर), साइबर कैफे, निजी इण्टरनेट केन्द्र भरा जा सकता है। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में दर्ज प्रविष्टियों की शुद्धता का पूर्ण उत्तरदायित्व आवेदक का होगा। आवेदन पत्र को अंतिम रूप से पोर्टल पर ऑनलाइन सबमिट करने से पहले सुधार किया जा सकता है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत आवेदिका द्वारा अपना आवेदन विवाह के लिए निर्धारित तिथि के कम से कम एक सप्ताह पहले करना होगा।
ये दास्तावेज होना अनिवार्य
आपकों बता दें कि आवेदन पत्र के साथ आवेदक तथा उसके माता- पिता/अभिभावक का नाम, पिता/अभिभावक का आय प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र (अनुसूचित जाति/जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग की दशा में) से संबंधित विवरण ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित करना तथा संलग्नकों की छायाप्रति हार्डकापी के साथ जमा करना अनिवार्य होगा। वर का नाम आयु और माता-पिता का नाम आवेदन पत्र में अंकित करना होगा। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग ( आवश्यकतानुसार) से सम्बन्धित अभ्यर्थियों को तहसील द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र का क्रमांक आवेदन पत्र में भरना तथा हार्डकापी के साथ छायाप्रति संलग्न करना भी अनिवार्य होगा।
पुनर्विवाह की भी व्यवस्था
जिला समाज कल्याण अधिकारी शैलेंद्र कुमार गौतम ने बताया कि योजना के अन्तर्गत विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं के पुनर्विवाह की भी व्यवस्था है। विधवा महिलाओं को आवेदन पत्र में विवरण अंकित करने के साथ साक्ष्य के रूप में सक्षम स्तर से निर्गत पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपलोड करना जरूरी होगा। परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं को न्यायालयी आदेश की छायाप्रति आनलाइन अपलोड करना होगा। सीबीएस बैंक खाते के पासबुक (आईएफएससी कोड सहित) की छायाप्रति संलग्न करना होगा। लाभार्थी का बैंक खाता स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, राष्ट्रीयकृत बैंकों अथवा रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा अधिकृत ऐसे बैंकों में होना चाहिए।
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