संभल मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश : निचली अदालत को कोई भी एक्शन न लेने की दी हिदायत

निचली अदालत को कोई भी एक्शन न लेने की दी हिदायत
UPT | सुप्रीम कोर्ट

Nov 29, 2024 17:25

शुक्रवार को संभल जामा मस्जिद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में मुस्लिम पक्ष ने याचिका दायर की थी, जिसमें मस्जिद की कमिटी को कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल करने का मौका देने की अपील की गई थी...

Nov 29, 2024 17:25

Sambhal News : शुक्रवार को संभल जामा मस्जिद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में मुस्लिम पक्ष ने याचिका दायर की थी, जिसमें मस्जिद की कमिटी को कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल करने का मौका देने की अपील की गई थी। सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा कि मस्जिद कमिटी को अपने कानूनी विकल्पों को इस्तेमाल करने का पूरा मौका दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं करेगा, लेकिन यह केस उनके पास लंबित रखेगा।

निचली अदालतों की कार्रवाई पर लगाई रोक
उत्तर प्रदेश के संभल में मस्जिद से जुड़े हिंसात्मक घटनाक्रम के बाद अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। शुक्रवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को इस मामले में फिलहाल कोई एक्शन न लेने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि इस मामले में उच्च न्यायालय के आदेश के बिना कोई भी कार्रवाई नहीं की जाए। इसके अलावा कोर्ट ने याचिकाकर्ता से यह सवाल भी किया कि उन्होंने हाई कोर्ट जाने के बजाय सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका क्यों दायर की। यह याचिका मस्जिद कमेटी ने दायर की है, जिसमें मस्जिद पक्ष ने स्थानीय अदालत द्वारा दिए गए सर्वे आदेश को चुनौती दी है।



याचिकाकर्ता से पूछे यह सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से यह भी पूछा कि क्या वे 227 के तहत हाई कोर्ट नहीं जा सकते थे? कोर्ट ने यह सुझाव दिया कि बेहतर होगा कि मामला यहीं लंबित रखा जाए और याचिकाकर्ता अपनी दलीलें उचित पीठ के सामने दायर करें।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर शांति समिति बनाएगा जिला प्रशासन
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के संभल में चल रहे मस्जिद विवाद पर सुनवाई के दौरान महत्वपूर्ण निर्देश दिए। कोर्ट ने जिला प्रशासन को आदेश दिया कि वह सभी संबंधित पक्षों के प्रतिनिधियों के साथ एक शांति समिति बनाए, ताकि स्थिति को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पूरी तरह से तटस्थ रहने का आग्रह करते हुए यह सुनिश्चित करने की बात की कि किसी भी पक्ष की ओर से कोई भी विवादास्पद गतिविधि न हो।

याचिकाकर्ता ने कोर्ट में यह कहा
सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कहा कि उनके अनुसार देशभर में इस प्रकार के करीब 10 मामले लंबित हैं, जिनमें से आधे से ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश में हैं। उन्होंने इस प्रक्रिया को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि अक्सर इस तरह के मुकदमे दायर करने के बाद कथाएं बनाई जाती हैं। उनका कहना था कि पहले मुकदमा दायर होता है और फिर उसके आधार पर कहानी गढ़ी जाती है, जिससे मामला और बढ़ता है।

शांति और सद्भाव बनाए रखना जरूरी
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ प्रतिवादी कैविएट पर उपस्थित हुए हैं। हमें लगता है कि याचिकाकर्ताओं को 19 तारीख को पारित आदेश को उचित मंच पर चुनौती देनी चाहिए। इस बीच कोर्ट ने शांति और सद्भाव बनाए रखने का आह्वान करते हुए कहा कि यदि इस मामले में कोई अपील या पुनरीक्षण किया जाता है तो उसे तीन दिनों के अंदर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए।

संभल मस्जिद विवाद का कारण
संभल में स्थित जामा मस्जिद पर विवाद का कारण यह है कि यह मस्जिद मुगल सम्राट बाबर के समय बनी मानी जाती है, लेकिन हिंदू पक्ष का कहना है कि यहां पहले 'हरि हर मंदिर' था, जिसे बाद में मस्जिद में परिवर्तित कर दिया गया था। इस मुद्दे को लेकर एक वकील ने स्थानीय अदालत में सर्वे की मांग करते हुए याचिका दायर की थी, जिसके बाद कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया था। इस आदेश के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया और मुस्लिम समुदाय ने इसका विरोध किया। 

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