संभल शाही मस्जिद विवाद : बाहरी लोगों के प्रवेश पर 10 दिसंबर तक रोक, प्रशासन ने शांति बनाए रखने के लिए उठाया कदम

बाहरी लोगों के प्रवेश पर 10 दिसंबर तक रोक, प्रशासन ने शांति बनाए रखने के लिए उठाया कदम
UPT | संभल शाही मस्जिद विवाद

Nov 30, 2024 11:39

जामा मस्जिद के सर्वे के बाद भड़की हिंसा के मद्देनजर संभल जिला प्रशासन ने शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ा कदम उठाया है। जिला प्रशासन ने शनिवार को आदेश जारी कर...

Nov 30, 2024 11:39

Sambhal News : जामा मस्जिद के सर्वे के बाद भड़की हिंसा के मद्देनजर संभल जिला प्रशासन ने शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ा कदम उठाया है। जिला प्रशासन ने शनिवार को आदेश जारी कर 10 दिसंबर तक जिले में बाहरी लोगों, सामाजिक संगठनों और जनप्रतिनिधियों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। यह कदम किसी भी अप्रिय स्थिति को टालने और शांति बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है।

प्रवेश के लिए आवश्यक होगी अनुमति
संभल के जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिले की सीमा में किसी भी बाहरी व्यक्ति, सामाजिक संगठन या जनप्रतिनिधि को सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। प्रशासन ने कहा कि जिले में शांति बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी संभावित विवाद को रोकने के लिए यह आदेश अनिवार्य है।

सपा का प्रतिनिधिमंडल संभल नहीं जा सका
इस आदेश के चलते शनिवार को समाजवादी पार्टी (सपा) का 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल संभल का दौरा नहीं कर सका। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे कर रहे थे। पांडे ने लखनऊ स्थित अपने आवास पर पत्रकारों को बताया कि प्रदेश के गृह सचिव संजय प्रसाद ने फोन कर उनसे संभल न जाने का अनुरोध किया।

“शांति और निष्पक्षता सुनिश्चित करें”
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि संभल में शांति और सौहार्द बनाए रखा जाए। कोर्ट ने जामा मस्जिद के सर्वे की रिपोर्ट को सील बंद रखने और स्थानीय अदालत में इस मामले की कार्यवाही को स्थगित रखने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा, "शांति और निष्पक्षता सुनिश्चित होनी चाहिए। हम नहीं चाहते कि कोई गलत कदम उठाया जाए।"

जानिए कब हुई थी हिंसा
19 नवंबर को स्थानीय अदालत ने शाही जामा मस्जिद का सर्वे कराने का आदेश दिया था। कुछ याचिकाकर्ताओं ने दावा किया था कि मस्जिद की जगह पहले एक हरिहर मंदिर था। इस आदेश के बाद 24 नवंबर को हिंसा भड़क उठी। जिसमें पथराव की घटनाओं में पांच लोगों की मौत हो गई और कई लोग, जिनमें पुलिसकर्मी भी शामिल हैं, घायल हो गए।

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