कोर्ट ने 24 नवंबर को संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा से जुड़ी उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। साथ ही हाईकोर्ट ने इस मामले में एफआईआर रद्द करने की बर्क की याचिका को खारिज कर दिया है।
संभल हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बर्क की गिरफ्तारी पर रोक लगाई लेकिन एफआईआर रद्द नहीं होगी
Jan 03, 2025 12:25
Jan 03, 2025 12:25
सपा सांसद बर्क की याचिका पर हाईकोर्ट का आदेश
जियाउर्रहमान बर्क ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर, अपने खिलाफ संभल में दर्ज एफआईआर की वैधानिकता को चुनौती दी थी। उन्होंने एफआईआर रद्द करने की मांग की थी और साथ ही याचिका में यह भी अनुरोध किया था कि जब तक इस मामले में अंतिम निर्णय नहीं हो जाता, तब तक उनकी गिरफ्तारी और पुलिस की अन्य कार्रवाई पर रोक लगाई जाए। सपा सांसद पर यह आरोप है कि 24 नवंबर को संभल में हुई हिंसा के दौरान उन्होंने लोगों को उकसाया था। जिसके बाद उनके खिलाफ हिंसा के लिए उकसाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई। इस एफआईआर में जियाउर्रहमान बर्क का नाम प्रमुख रूप से लिया गया है।
संभल हिंसा का घटनाक्रम
संभल में 24 नवंबर को जामा मस्जिद के दोबारा सर्वे के दौरान हिंसा भड़क उठी थी। पहले 19 नवंबर को कोर्ट के आदेश पर जामा मस्जिद का एक सर्वे किया गया था, जिसमें यह दावा किया गया कि जामा मस्जिद के स्थान पर पहले हरिहर मंदिर हुआ करता था। इस मुद्दे को लेकर 24 नवंबर को दूसरा सर्वे किया गया। जिस दौरान माहौल तनावपूर्ण हो गया और हिंसा फैल गई। हिंसा में चार लोगों की मौत हो गई जबकि 30 से अधिक लोग घायल हुए। इस दौरान कई लोग गिरफ्तार भी हुए। जिनमें सांसद जियाउर्रहमान बर्क और संभल विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल का नाम प्रमुख रूप से लिया गया।
एफआईआर में जियाउर्रहमान बर्क का नाम
संभल थाने में दर्ज एफआईआर में जियाउर्रहमान बर्क पर हिंसा के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया है। एफआईआर में यह उल्लेख किया गया कि जियाउर्रहमान बर्क और उनके सहयोगियों ने लोगों को हिंसा के लिए प्रेरित किया। जिससे हिंसा भड़क गई। इस मामले में पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है, और यह मामला अब विवेचना के अधीन है।
हाईकोर्ट का आदेश और भविष्य की दिशा
हाईकोर्ट ने बर्क को गिरफ्तारी से फिलहाल राहत दी है, लेकिन इस मामले की जांच जारी रहेगी। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि यह एक गंभीर मामला है और इसकी जांच सही तरीके से की जाएगी। हाईकोर्ट का यह आदेश जियाउर्रहमान बर्क के लिए एक बड़ी राहत साबित हुआ है, क्योंकि इससे उनकी गिरफ्तारी पर तत्काल रोक लगी है और उनके खिलाफ किसी भी पुलिस कार्रवाई पर भी रोक लगी है।
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